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श्रेणी के आधार पर जमीन की कीमत
रूपनारायणपुर : गौरांडी एबीसी कोल ब्लॉक के लिए अधिग्रहित की जाने वाली 92 हेक्टेयर रैयती जमीन की कीमत निर्धारण के मुद्दे पर शुक्रवार को आसनसोल सदर के महकमा शासक प्रलय रायचौधरी की अध्यक्षता में बाराबनी प्रखण्ड कार्यालय में बैठक हुयी. डब्ल्यूबीएमडीसी के प्रबंध निदेशक कृष्णेन्दू साधुखां, विधायक विधान उपाध्याय, बीडीओ डॉ अनिमेष कांति मन्ना, पंचायत […]
रूपनारायणपुर : गौरांडी एबीसी कोल ब्लॉक के लिए अधिग्रहित की जाने वाली 92 हेक्टेयर रैयती जमीन की कीमत निर्धारण के मुद्दे पर शुक्रवार को आसनसोल सदर के महकमा शासक प्रलय रायचौधरी की अध्यक्षता में बाराबनी प्रखण्ड कार्यालय में बैठक हुयी. डब्ल्यूबीएमडीसी के प्रबंध निदेशक कृष्णेन्दू साधुखां, विधायक विधान उपाध्याय, बीडीओ डॉ अनिमेष कांति मन्ना, पंचायत समिति के उपाध्यक्ष सजल चक्रबर्ती, जिला परिषद के सदस्य सह बाराबनी प्रखण्ड के तृणमूल अध्यक्ष असीत सिंह, पानूड़िया ग्राम पंचायत के प्रधान आशीष मंडल, उपप्रधान विश्वजीत सिंह, पानूड़िया, सातापहाड़ी, दिगलपहाड़ी गांव के 10 प्रतिनिधि शामिल थे.
महकमा शासक श्री रायचौधरी ने कहा कि जमीन की कीमत जमीन के क्लासिफिकेशन के आधार पर तय की जायेगी. मकानों का मूल्यांकन थर्ड पार्टी एजेंसी से कराने का निर्णय हुआ.
सनद रहे कि राज्य सरकार की इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड इंटरप्राइसेस विभाग के अधीनस्थ पश्चिम बंगाल मिनिरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को 29 सितम्बर, 2016 को केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के आधार पर गौरांडी ए,बी,सी कोल ब्लॉक मिला था. राज्य सरकार द्वारा यहां खनन का कार्य वर्ष 2020 तक आरम्भ करने की समय सीमा तय की गयी है.
जिसके आधार पर जमीन अधिग्रहण के लिए प्राथमिक कार्य आरंभ किया गया. यहां जमीन की खरीदारी के लिए लैंड परचेजिंग कमेटी का गठन किया गया है. जो सीधे निर्धारित कीमत के आधार पर ग्रामीणों से जमीन की खरीदारी करेगी.
192 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण
इस कोल ब्लॉक के लिए कार्पोरेशन को 192 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण करना है. सौ हेक्टेयर जमीन वन विभाग की है. 92 हेक्टेयर जमीन रैयती है. जिसका मालिकाना कुल 586 लोगों के पास है. चिन्हित करने कार्य पूरा कर लिया गया है. पेड़ों के सर्वे का कार्य आरंभ किया गया है. सर्वे के बाद इसका मूल्यांकन कर इसकी कटाई की जायेगी.
क्लासिफिकेशन के आधार पर मूल्य निर्धारण
महकमा शासक श्री रायचौधरी ने कहा कि बैठक में यह तय हुआ कि जमीन की कीमत उसके क्लासिफिकेशन के आधार पर निर्धारित होगा. कृषि जमीन का रेट अलग, वास्तु जमीन का रेट अलग, डांगा, कनाली आदि विभिन्न केटेगरी के जमीन का रेट अलग अलग होगा. जमीन की कीमत एडीएसआर और कारपोरेशन के चेयरमैन मिलकर तय करेंगे. जिसे बोर्ड मीटिंग में मंजूरी मिलने के बाद पैकेज तैयार किया जायेगा.
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