लखनऊ: आईपीएस अमिताभ ठाकुर के निलंबन पर कैट ने रोक लगा दी है. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ( कैट) की लखनऊ बैंच ने सोमवार को अपने अंतरिम आदेश में अमिताभ ठाकुर के निलंबन पर रोक लगाये जाने और उन्हें 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि यूपी सरकार ने अमिताभ ठाकुर को निलंबित कर दिया था. न्यायाधीश नवनीत कुमार और जयति चंद्रा की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा कोई प्रवाधान नहीं है कि राज्य सरकार 90 दिन के बाद निलंबन अवधि बढ़ाए.
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अखिलेश सरकार को झटका, कैट ने IPS अमिताभ ठाकुर का निलंबन पर रोक लगायी
लखनऊ: आईपीएस अमिताभ ठाकुर के निलंबन पर कैट ने रोक लगा दी है. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ( कैट) की लखनऊ बैंच ने सोमवार को अपने अंतरिम आदेश में अमिताभ ठाकुर के निलंबन पर रोक लगाये जाने और उन्हें 11 अक्टूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल करने का आदेश दिया है. गौरतलब है कि […]
केंद्र सरकार ने अमिताभ ठाकुर का निलंबन किया था निरस्त
आदेश में यह लिखा गया है कि इलाहाबाद हाइकोर्ट के लखनऊ बेंच के हलफनामे में साफ कहा गया है कि केंद्र सरकार ने अमिताभ ठाकुर का निलंबन निरस्त कर दिया है. केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने राज्य सरकार द्वारा 31 मार्च 2016 को 95 दिन के लिए बढ़ाए गये निलंबन आदेश को मुकदमे के निस्तारण तक स्थगित कर दिया और कहा कि अमिताभ को 11 अक्तूबर 2015 से पूरे वेतन के साथ बहाल माना जाये. कैट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश देते हुए अगली सुनवाई 12 मई 2016 तय की है.
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