शादी से इंकार करने पर महिला पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला, आरोपी गिरफ्तार

सिमडेगा में शादी से इंकार करने पर महिला पर जानलेवा हमला हुआ. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है.

सिमडेगाः शादी से इंकार करने से नाराज एक व्यक्ति ने 27 वर्षीय महिला पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया. घटना में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. मामले में जलडेगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पुलिस के अनुसार, पीड़िता के लिखित आवेदन के आधार पर 20 सितंबर 2026 को जलडेगा थाना कांड संख्या 55/26 दर्ज किया गया. प्राथमिकी में बीएनएस-2023 की धारा 118(1), 109 एवं 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

शादी से इंकार करने पर हमले का आरोप

पीड़िता के आवेदन के मुताबिक, बानो थाना क्षेत्र के बुखलुला महतो टोली निवासी अनिल लुगुन (38 वर्ष), पिता निरंजन लुगुन, 20 सितंबर की सुबह करीब 8 बजे उसके घर पहुंचा. आरोप है कि शादी से इंकार करने पर उसने धारदार कुल्हाड़ी से महिला के सिर पर वार कर दिया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. बताया गया कि आरोपी और पीड़िता के बीच पहले शादी की बात तय हुई थी और दोनों का लोटा-पानी भी हो चुका था. बाद में पीड़िता को आरोपी के किसी अन्य महिला से संबंध होने का संदेह हुआ. इसके बाद उसने शादी से इंकार कर दिया. इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा था.

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शादी के लिए दबाव बनाने का आरोप

घटना के दिन आरोपी ने महिला पर शादी के लिए दबाव बनाया. पीड़िता के इंकार करने पर आरोपी कथित रूप से आक्रोशित हो गया और उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. हमले में महिला के सिर पर गंभीर चोट आई.

छापामारी कर आरोपी को किया गिरफ्तार

मामले के अनुसंधान के दौरान पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर छापामारी दल का गठन किया गया. दल ने कार्रवाई करते हुए आरोपी अनिल लुगुन को 21 सितंबर 2026 को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद कर जब्त कर ली है. पुलिस के अनुसार, आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आरोपी को 22 सितंबर 2026 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. पुलिस ने कहा कि महिला सुरक्षा और गंभीर आपराधिक मामलों में आरोपियों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई जारी रहेगी.

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By Ravikant

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