सिमडेगा से रविकांत साहू की रिपोर्ट
Simdega Crime News, सिमडेगा : झारखंड के सिमडेगा जिले से एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां ठेठईटांगर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म (बलात्कार) की वारदात को अंजाम दिया गया है. घटना की जानकारी मिलने के बाद सिमडेगा पुलिस ने बिना वक्त गंवाए त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने शुरुआत में लोक-लाज और सामाजिक बदनामी के डर से थाने में मामला दर्ज नहीं कराया था, लेकिन जब पुलिस को इसकी भनक लगी तो तुरंत कार्रवाई की.
पुलिस ने खुद पहुंचकर पीड़िता को कराया अस्पताल में भर्ती
जैसे ही पुलिस को इस वारदात की भनक मिली, पुलिस की एक विशेष टीम तुरंत बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंच गई. मौके पर पहुंचने के बाद पुलिस अधिकारियों ने देखा कि दरिंदगी की शिकार नाबालिग पीड़िता की हालत बेहद नाजुक और चिंताजनक बनी हुई थी. इसके बाद स्थानीय पुलिस ने तुरंत जिले के वरीय पदाधिकारियों (सीनियर अफसरों) को पूरे मामले से अवगत कराया. पीड़िता को तुरंत पुलिस की निगरानी में लेकर बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल सिमडेगा भेजा गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है.
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कॉल डिटेल्स (CDR) से खुला राज
मामले की गंभीरता को देखते हुए सिमडेगा जिले के कप्तान के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम का गठन किया गया था. पुलिस टीम ने जब वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान शुरू किया, तो पीड़िता के मोबाइल फोन और अन्य कड़ियों को खंगाला गया. जांच में यह बात खुलकर सामने आई कि घटना वाले दिन यानी 13 जून की रात को पीड़िता की लगातार बातचीत ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के रहने वाले 21 वर्षीय युवक बिपिन कालो से हुई थी. इसी सुराग के आधार पर पुलिस ने संदेह के आधार पर युवक को हिरासत में लिया.
आरोपी ने कबूला जुर्म, पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज
पुलिस की पूछताछ के आगे आरोपी ज्यादा देर टिक नहीं सका. कड़ाई से पूछताछ किए जाने पर आरोपी बिपिन कालो ने अपना गुनाह कबूल कर लिया. उसने स्वीकार किया कि घटना की रात वह पीड़िता के साथ मौजूद था और उसने उसे बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह पर ले जाकर इस वारदात को अंजाम दिया था. इस मामले में पुलिस ने ठेठईटांगर थाना में कांड संख्या-27/2026 दर्ज किया है. आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS 2023) की धारा 64(1)/137(2) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम (4/8 पोक्सो एक्ट 2012) के तहत गंभीर मुकदमा दर्ज किया गया है. पुलिस ने आरोपी बिपिन कालो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है.
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