Saraikela Court, सरायकेला (प्रताप मिश्रा): सरायकेला प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह की अदालत ने जान लेने की नीयत से मारपीट के मामले में आरोपी भोला सिंह, नितेश झा और मुरारी मिश्रा को दोषी करार दिया है. गुरुवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सभी दोषियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 10 साल जेल की सजा और 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. जुर्माना नहीं देने पर 5 महीने अतिरिक्त जेल की सजा भुगतनी होगी. इसके अलावा अदालत ने दोषियों को धारा 379 के तहत 1 वर्ष का कारावास, धारा 506 के तहत 6 माह, धारा 504 के तहत 3 माह और धारा 341 के तहत 1 माह कारावास की सजा भी सुनाई है.
क्या था मामला
ये मामला सरायकेला जिले के आरआईटी थाना क्षेत्र से जुड़ा है. इस संबंध में आदित्यपुर निवासी बीरेंद्र कुमार ने 26 मई 2020 को आरआईटी थाना में भोला सिंह, नितेश झा और मुरारी मिश्रा के खिलाफ जान से मारने की नीयत से हमला करने के लिए मामला दर्ज कराया था.
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पैसे देने से मना किया तो आरोपियों ने कर दी मारपीट
आवेदन में बताया गया था कि बीरेंद्र कुमार अपने कुछ दोस्तों के साथ शाम के समय आदित्यपुर के बाद मैदान में बैठा था. इस दौरान तीनों आरोपी वहां पहुंचे और उससे ब्राउन शुगर पीने के लिए पैसे की मांग करने लगे. जब बीरेंद्र ने पैसे देने से इनकार किया, तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी. आरोप है कि तीनों ने देशी कट्टा, चाकू और कुल्हाड़ी से बीरेंद्र पर हमला किया, जिससे वह बुरी तरह लहूलुहान हो गया. इसके बाद आरोपी उसकी जेब से 600 रुपये निकालकर मौके से फरार हो गए थे.
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