अस्पतालों के आसपास 100 मीटर दायरा शांति क्षेत्र, ध्वनि प्रदूषण पर होगी कार्रवाई

अस्पतालों के आसपास 100 मीटर दायरा शांति क्षेत्र, ध्वनि प्रदूषण पर होगी कार्रवाई

By Prabhat Khabar News Desk | February 16, 2025 6:36 PM

सभी थानों में चिपकाये गये हाइकोर्ट के दिशा-निर्देश प्रतिनिधि, साहिबगंज ध्वनि प्रदूषण रोकथाम को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने जिले के सभी थानों को आदेश दिया है कि न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों को सूचना पट पर प्रदर्शित किया जाए. इस निर्देश का पालन करते हुए जिले के सभी थानों में उच्च न्यायालय के आदेश को सूचना पट पर लगाया जा चुका है. न्यायालय के आदेशानुसार, रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम और अन्य ध्वनि प्रवर्धन उपकरणों का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. केवल सार्वजनिक आपातकाल की स्थिति में ही इनका उपयोग किया जा सकेगा. इस अवधि में कोई भी व्यक्ति ड्रम, ढोल, तुरही या अन्य किसी ध्वनि यंत्र का उपयोग नहीं कर सकेगा. इसके अलावा, अस्पतालों और नर्सिंग होम के आसपास 100 मीटर के दायरे को शांति क्षेत्र घोषित किया गया है, भले ही उनकी क्षमता कितनी भी हो. लाउडस्पीकर या पब्लिक एड्रेस सिस्टम के उपयोग से उत्पन्न शोर का स्तर स्थानीय मानकों से 10 डीबी (ए) या 75 डीबी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए. वहीं, निजी ध्वनि प्रणाली का शोर स्तर निर्धारित वायु गुणवत्ता मानकों से 5 डीबी (ए) से अधिक नहीं होना चाहिए. त्योहारों के दौरान, शोर प्रदूषण नियंत्रण एवं नियम 2000 के तहत उचित प्राधिकृत प्राधिकरण रात्रि 10:00 बजे से प्रतिबंध को 12:00 मध्यरात्रि तक बढ़ा सकता है, लेकिन इसके बाद कोई छूट नहीं दी जाएगी. यह नियम विशेष रूप से शोर प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बनाये गये हैं, ताकि अस्पतालों, नर्सिंग होम और आवासीय क्षेत्रों में शांति बनी रहे.

शिकायतकर्ता की पहचान होगी गोपनीय

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने आम जनता से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करता है तो उसकी शिकायत साहिबगंज मुख्यालय डीएसपी के मोबाइल नंबर 9470591082 पर दर्ज कराई जा सकती है. शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी और मामले पर तुरंत संज्ञान लिया जायेगा.

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