साहिबगंज. नगर परिषद सभागार में मंगलवार को नगर क्षेत्र के मीट एवं मुर्गा दुकानदारों की बैठक हुई. बैठक की अध्यक्षता नप के कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक कुमार सिंह ने की. इस दौरान दुकानदारों को नगर पालिका अधिनियम तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों की जानकारी दी गयी. नियमों के अनुरूप व्यवसाय करने का निर्देश दिया गया. इओ ने कहा कि मीट एवं मुर्गा दुकानों का संचालन स्वच्छता, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संबंधी मानकों के अनुसार होना आवश्यक है. उन्होंने बताया कि दुकान संचालन से पूर्व स्थानीय निकाय एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है. खुले में मांस काटकर या लटकाकर बिक्री करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा. बैठक में दुकानदारों को बताया गया कि मीट की दुकान सब्जी एवं मछली दुकानों के समीप नहीं होना चाहिए. धार्मिक स्थलों से निर्धारित दूरी बनाए रखना आवश्यक है. दुकान में स्वतः बंद होने वाला दरवाजा, काला शीशा, पर्याप्त ऊंचाई, साफ-सफाई के लिए उपयुक्त दीवार एवं फर्श तथा फिसलन रहित निर्माण सामग्री का उपयोग अनिवार्य होगा. कहा कि दुकान में शुद्ध पेयजल, उचित जल निकासी व्यवस्था, क्रॉस वेंटिलेशन, पशु अपशिष्ट के निबटान की समुचित व्यवस्था तथा ढक्कनयुक्त कूड़ेदान उपलब्ध होना चाहिए. 48 घंटे से अधिक समय तक मांस भंडारण की स्थिति में निर्धारित तापमान वाला रेफ्रिजरेटर अथवा फ्रीजिंग कैबिनेट रखना अनिवार्य होगा. साथ ही मांस काटने में उपयोग होने वाले चाकू एवं अन्य उपकरण स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए. बैठक में दुकानदारों को दुकान के बाहर स्पष्ट सूचना पट्ट लगाने का भी निर्देश दिया गया, जिसमें बेचे जाने वाले मांस के प्रकार की जानकारी अंकित रहे. इओ ने कहा कि निर्धारित नियमों एवं मानकों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों के विरुद्ध नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी. बैठक में नगर परिषद के पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में मीट-मुर्गा व्यवसायी उपस्थित रहे.
मीट-मुर्गा दुकान के संचालकों को नप व प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेना होगा एनओसी : इओ
दुकानदारों को नगर पालिका अधिनियम तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों की जानकारी दी गयी.

साहिबगंज (फाइल फोटो)