Ranchi news : अभियोजन स्वीकृति लंबित, 14 साल बाद भी शुरू नहीं हुआ मुकदमा

उपायुक्त रांची की ओर से अब तक अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गयी है.

रांची. रिश्वत लेने के मामले में आरोपी सोनाहातू के तत्कालीन बीएसओ संतोष कुमार सिन्हा के खिलाफ 14 साल बाद भी मुकदमा शुरू नहीं हो सका है. इसका एकमात्र कारण उपायुक्त रांची की ओर से अब तक अभियोजन स्वीकृति नहीं दी गयी है. मामला 2011 से रांची स्थित एसीबी कोर्ट में लंबित है. हर पेशी पर केस का रिकॉर्ड खुलता है और अभियोजन स्वीकृति आदेश नहीं कहकर अगली तारीख निर्धारित कर दी जाती है. बुधवार को सुनवाई की तारीख निर्धारित थी. अदालत ने अगली तारीख 27 जुलाई निर्धारित की है. आरोप है कि नौ मार्च 2011 को वृद्धावस्था पेंशन वितरण के दौरान बीएसओ ने दलाल जगन्नाथ मछुआ के माध्यम से लाभुकों से 50-50 रुपये रिश्वत वसूली करायी थी. शिकायत पर निगरानी टीम ने छापेमारी कर दोनों को गिरफ्तार किया था. आरोपी के बैग से 8249 रुपये बरामद हुए थे. मामले में जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल की गयी, लेकिन बीएसओ के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति नहीं मिलने के कारण अदालत ने सिर्फ दलाल के खिलाफ संज्ञान लिया. जानकारी के अनुसार, जांच अधिकारी ने अभियोजन स्वीकृति के लिए पूर्व में उपायुक्त को कई बार पत्र लिखा, लेकिन अब तक कोई आदेश नहीं मिला. आरोपी बीएसओ अब सेवानिवृत्त हो चुका है.

मारपीट के 10 आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत

रांची. लालपुर थाना क्षेत्र के डिस्टिलरी के पास 5.37 एकड़ जमीन पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण की नींव खोदने के दौरान वहां के गार्ड, सुपरवाइजर व अन्य लोगों के साथ मारपीट करने और पोकलेन मशीन को क्षतिग्रस्त करने से जुड़े मामले में 10 लोगों को अदालत ने अग्रिम जमानत दे दी. दाखिल याचिका पर सिविल कोर्ट रांची के अपर न्यायायुक्त की अदालत में सुनवाई हुई. सुनवाई के पश्चात अदालत ने सशर्त 10-10 हजार के दो निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी. इसमें पीटर टोप्पो, प्रदीप टोप्पो, प्यारी टोप्पो, सुसारी धान, इलिशाबा हेंब्रम, नितिर हेंब्रम, अमृत धान, जोंसन धान, अमित हेंब्रम व अजीत हेंब्रम के नाम शामिल हैं. घटना 18 जनवरी 2025 की है. घटना को लेकर शेखर बिल्डकॉन के निदेशक इंद्र शेखर ने लालपुर थाना में 19 जनवरी को प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

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Published by: Deepesh kumar

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