रांची: झारखंड हाइकोर्ट ने एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट के चुनाव को लेकर सदस्यता शुल्क और अन्य बकाया राशि जमा करने के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश दिया है. जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने चुनाव समिति को निर्देश दिया कि जिन अधिवक्ता सदस्यों का सदस्यता शुल्क या अन्य देय राशि बकाया है, वे 14 अगस्त की शाम पांच बजे तक एसोसिएशन के कार्यालय में राशि जमा कर सकेंगे. अदालत ने अपने आदेश की प्रति महाधिवक्ता और एडवोकेट एसोसिएशन के कार्यालय को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया है.
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समय-सीमा को लेकर अदालत में रखा गया पक्ष
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अमित सिन्हा ने अदालत को बताया कि 13 अगस्त को सुबह 10:30 बजे पारित आदेश में आपत्ति दाखिल करने की समय-सीमा 14 अगस्त निर्धारित की गई थी. हालांकि, बकाया सदस्यता शुल्क जमा करने की अनुमति का उल्लेख आदेश में नहीं हो पाया था. इसके बाद अदालत ने इस संबंध में स्पष्ट आदेश जारी करते हुए बकाया सदस्यता शुल्क और अन्य देय राशि जमा करने के लिए समय निर्धारित कर दिया.
21 अगस्त को होगा चुनाव
यह याचिका प्रार्थी अश्विनी प्रिया और अन्य की ओर से दायर की गई थी. एडवोकेट एसोसिएशन झारखंड हाइकोर्ट का चुनाव 21 अगस्त को सुबह 11 बजे से होगा. वहीं, 22 अगस्त को मतगणना की जाएगी.
