Ranchi news सिमडेगा कॉलेज व कार्तिक उरांव कॉलेज के प्राचार्यों को नोटिस
मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी
मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने अतिथि शिक्षकों के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के दाैरान अदालत ने प्रार्थी का पक्ष सुना. इसके बाद अदालत ने कार्तिक उरांव कॉलेज गुमला तथा सिमडेगा कॉलेज के प्राचार्यों को नोटिस जारी कर प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया. साथ ही अदालत ने प्राचार्यों को दो सप्ताह के भीतर जवाब दायर करने का निर्देश दिया. मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 25 जुलाई की तिथि निर्धारित की. इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि पूर्व में एकल पीठ ने रांची विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को हटाने पर रोक लगा दी थी. पीठ ने निर्देश दिया था कि संविदा की नियुक्ति से इन्हें बदला नहीं जा सकता है, लेकिन कार्तिक उरांव कॉलेज व सिमडेगा कॉलेज में अतिथि शिक्षकों को उपस्थिति नहीं बनाने दिया जा रहा है. इस पर प्राचार्यों का कहना है कि रांची विश्वविद्यालय के कुलपति ने ऐसा करने के लिए उन्हें निर्देश दिया है. वहीं रांची विश्वविद्यालय की ओर से सुनवाई के दाैरान अदालत को बताया गया कि कोर्ट के पूर्व के आदेश का पालन किया जा रहा है. किसी भी अतिथि शिक्षक को नहीं हटाया गया है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी डॉ रिंंकी कुमारी व अन्य की ओर से अवमानना याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की गयी है.
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