Jharkhand News (रांची) : झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की प्राथमिकता सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है. इसके तहत रांची नगर निगम क्षेत्र के ढाई लाख से अधिक घरों तक फ्री में वाटर कनेक्शन मिलेगा. इससे रांची के 10 लाख 30 हजार आबादी लाभांवित होगी. वहीं, गरीबों के लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा.
नगर विकास विभाग द्वारा अधिसूचित वाटर टैक्स के नये दर से लोगों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पडेगा, बल्कि पहले की दर से भी कम राशि देनी पड़ेगी. अधिसूचित दर के तहत पहले 5 हजार लीटर पेयजल के लिए कोई राशि नहीं ली जायेगी. यह पूरी तरह से मुुफ्त होगा. रांची शहर में अमृत योजना, राज्य योजना तथा एशियाई विकास बैंक द्वारा संपोषित सभी योजनाओं में फ्री वाटर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है. इन योजनाओं के लिए शहरी नागरिकों से कोई कनेक्शन शुल्क नहीं लिया जाना है.
उल्लेखनीय है कि रांची नगर निगम के अंतर्गत 1,93,932 आवासों का होल्डिंग नंबर उपलब्ध है. हालांकि, रांची में क्रियान्वित की जा रही पेयजलापूर्ति योजनाओं से सभी आवासों को पेयजल कनेक्शन दिया जाना है. साथ ही भविष्य को भी ध्यान में रखते हुए कुल 2 लाख 56 हजार कनेक्शन मुफ्त दिये जाने का प्रावधान किया गया है. जिससे रांची शहर के सभी लोगों को शुद्ध पानी मिलेगा. योजानाओं के पूर्ण होने तथा निःशुल्क वाटर कनेक्शन योजना खत्म समाप्त होने के बाद नया कनेक्शन लेने वालों के लिए निर्धारित कर लिया जायेगा.
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रांची निगम क्षेत्र में 2.56 लाख आवासों को निःशुल्क कनेक्शन दिया जाना है. इसके अंतर्गत 67 हजार आवासों को वर्तमान के पेयजल वितरण प्रणाली से जल संयोजन दिया जाना है. शेष 1.89 आवासों को नयी क्रियान्वित हो रही योजनाओं से जल संयोजन दिया जायेगा.
रांची नगर निगम क्षेत्र में वाटर टैक्स का निर्धारण इस तरह से किया गया है कि निगम क्षेत्र के उपभोक्ता पेयजल बचाने के लिए प्रेरित हों. साथ ही जल के दुरुपयोग पर रोक लगाया जा सके. वर्तमान में 5 किलो लीटर यानी 5000 लीटर पेयजल निःशुल्क है. अगर कोई इतना ही पेयजल उपयोग करता है, तो उससे कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा. अगर वर्तमान दर के तहत 10 किलो लीटर यानी 10 हजार लीटर पेयजल उपयोग किया जाता है, तो उसे वर्तमान दर 9 रुपये प्रति किलो लीटर के हिसाब से मात्र 45 रुपये देय होंगे. क्याेंकि 10 किलो लीटर में सिर्फ 5 किलो लीटर का ही पैसा लगेगा.
पहले 10 किलो लीटर का 6 रुपये प्रति किलो लीटर के दर से 60 रुपये लगते थे (पुराना अधिसूचित दर एक जून 2013 से लागू). यही नहीं पुराने अधिसूचित दर में वाटर कनेेक्शन का चार्ज भी लिया जाता था जो कि अब नहीं लिया जायेगा. इससे वाटर कनेक्शन और भी सस्ता हो जायेगा (वर्तमान अधिसूचित दर एक जनवरी 2021 से लागू).
Posted By : Samir Ranjan.