हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने ईडी को जारी किया नोटिस, 18 दिसंबर को सुनवाई संभव
Jharkhand High Court Notice to ED: हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट को मामले की कार्यवाही 12 दिसंबर को समायोजित करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ओर से 6 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए दिये गये हलफनामे पर भी गौर किया.
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Jharkhand High Court Notice to ED: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची में कथित जमीन घोटाला मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दाखिल याचिका पर बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी किया. कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कहा कि वह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से दायर उस याचिका पर अपना जवाब दाखिल करे, जिसमें कथित भूमि घोटाला मामले में ईडी की ओर से जारी समन को झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता ने चुनौती दी है.
हेमंत सोरेन ने समन की अनदेखी की, तो कोर्ट पहुंचा ईडी
रांची की एमपी/एमएलए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज एक मामले में हेमंत सोरेन को पेश होने के लिए समन जारी किया था. हेमंत सोरेन को पहले जारी किये गये कई नोटिस पर पूछताछ के लिए पेश न होने पर ईडी ने अदालत का रुख किया था. हाईकोर्ट ने कहा कि वह 18 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई कर सकता है.
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Jharkhand High Court Notice to ED: हेमंत सोरेन के हलफनामे पर भी हाईकोर्ट ने किया गौर
इस बीच, झारखंड हाईकोर्ट ने एमपी-एमएलए कोर्ट को मामले की कार्यवाही 12 दिसंबर को समायोजित करने का निर्देश दिया. हाईकोर्ट ने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की ओर से 6 दिसंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश होने के लिए दिये गये हलफनामे पर भी गौर किया.
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