झारखंड हाईकोर्ट का फैसला: बिना अनुमति दूसरी शादी की तो पहली पत्नी के रहते दूसरी पत्नी को नहीं मिलेगी अनुकंपा नौकरी

झारखंड हाईकोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला दिया है. यदि किसी सरकारी कर्मचारी ने पहली पत्नी के जीवित रहते बिना अनुमति दूसरी शादी की, तो उसकी मृत्यु के बाद दूसरी पत्नी अनुकंपा पर नौकरी का दावा नहीं कर सकती. यह नियम प्रथागत कानूनों पर भी लागू होगा.

रांची: झारखंड हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस एम. एस. सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने सरकारी सेवकों की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर एक अत्यंत महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया है कि यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने सेवा काल के दौरान जिम्मेदार अधिकारी के बिना पूर्व लिखित अनुमति दूसरी शादी करता है, तो उसके निधन के बाद उसकी दूसरी पत्नी अनुकंपा पर सरकारी नौकरी का दावा नहीं कर सकती. कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि भले ही किसी जनजाति या समुदाय के प्रथागत कानून (Customary Law) के तहत दूसरी शादी की अनुमति ही क्यों न हो, लेकिन सरकारी सेवा नियमावली के सामने वह अप्रभावी रहेगी.

सेवा नियमों के आगे बेअसर है संथाली प्रथागत कानून : हाईकोर्ट

मामले की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने कहा कि सरकारी सेवा नियमावली के नियम-23 (2) के अनुसार, किसी भी सरकारी सेवक को पहली पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करने से पहले अपने विभाग या जिम्मेदार अधिकारी से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य है. अदालत ने स्पष्ट किया कि संथाली जनजाति की परंपराओं या प्रथागत कानूनों का तर्क सरकारी सेवा नियमों के आगे पूरी तरह बेअसर है, क्योंकि दिवंगत कर्मचारी ने दूसरी शादी करने से पहले नियमानुसार कोई प्रशासनिक अनुमति प्राप्त नहीं की थी. हालांकि, कोर्ट ने यह माना कि मामले में दूसरी पत्नी के नाबालिग बेटे को कुछ वित्तीय लाभ और ग्रेच्युटी का हिस्सा दिया जा चुका है, लेकिन इससे दूसरी पत्नी को अनुकंपा पर नियुक्ति पाने का कानूनी अधिकार नहीं मिल जाता.

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पंचायत सेवक की दूसरी पत्नी की अपील खारिज

यह पूरा मामला दिवंगत पंचायत सेवक बस्नवास मालतु से जुड़ा है, जिनकी सेवाकाल के दौरान 11 जुलाई 2011 को मृत्यु हो गई थी. उनकी मौत के बाद कथित दूसरी पत्नी ने अनुकंपा नियुक्ति और सेवानिवृत्ति (रिटायरमेंट) के पूरे लाभ की मांग की थी, जिसे विभाग ने खारिज कर दिया था. इसके खिलाफ हाईकोर्ट की एकल पीठ में याचिका दायर की गई, जहां कोर्ट ने पहली पत्नी और दूसरी पत्नी के नाबालिग बेटे के बीच ग्रेच्युटी बांटने का आदेश दिया था, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति देने से साफ इनकार कर दिया था. इसके बाद दूसरी पत्नी ने खंडपीठ में अपील याचिका दाखिल कर दलील दी थी कि संथाल जनजाति की परंपरा के अनुसार दूसरी शादी वैध है. खंडपीठ ने इन तर्कों को खारिज करते हुए एकल पीठ के फैसले को बरकरार रखा और याचिका को पूरी तरह से निरस्त कर दिया.

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लेखक के बारे में

By समीर उरांव

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मीडिया से बीबीए मीडिया में ग्रेजुएट होने के बाद साल 2019 में भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया. 5 साल से अधिक समय से प्रभात खबर में डिजिटल पत्रकार के रूप में कार्यरत हूं. इससे पहले डेली हंट में बतौर प्रूफ रीडर एसोसिएट के रूप में काम किया. झारखंड के सभी समसामयिक मुद्दे खासकर राजनीति, लाइफ स्टाइल, हेल्थ से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में गहरी रुचि है. तीन साल से अधिक समय से झारखंड डेस्क पर काम कर रहा हूं. फिर लंबे समय तक लाइफ स्टाइल के क्षेत्र में भी काम किया हूं. इसके अलावा स्पोर्ट्स में भी गहरी रुचि है.

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