सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मामले में सुनवाई
राज्य सरकार ने बताया जारी है प्रक्रिया
: राज्य सरकार ने बताया जारी है प्रक्रिया : मामले की अगली सुनवाई चार अगस्त को होगी -मामला सूचना आयोग, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग सहित अन्य आयोग में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति का. रांची . झारखंड हाइकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर अवमानना याचिका सहित अन्य जनहित याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार का पक्ष सुना. खंडपीठ ने सरकार के जवाब को देखते हुए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी. खंडपीठ ने कहा कि अगली सुनवाई के पूर्व नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाये. मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने चार अगस्त की तिथि निर्धारित की. इससे पहले राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए आवेदन मंगाया गया है. प्रक्रिया चल रही है. जल्द पूरी कर ली जायेगी. वहीं प्रार्थी राजकुमार की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने पैरवी की. उन्होंने बताया कि सरकार नियुक्ति में टालमटोल कर रही है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राजकुमार ने अवमानना याचिका दायर की है. उन्होंने राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति मामले में हाइकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने की मांग की है. वहीं लोकायुक्त, राज्य मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, पुलिस शिकायत ऑथोरिटी सहित लगभग 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष व सदस्यों के खाली पदों को भरने को लेकर एडवोकेट एसोसिएशन व अन्य की ओर से अलग-अलग जनहित याचिका दायर की गयी है.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
