मेन रोड में ध्वनि प्रदूषण बढ़ने की आशंका, तैयार की रिपोर्ट

Updated at : 19 Nov 2020 9:57 AM (IST)
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मेन रोड में ध्वनि प्रदूषण बढ़ने की आशंका, तैयार की रिपोर्ट

मेन रोड में ध्वनि प्रदूषण बढ़ने की आशंका

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रांची : मेन रोड (महात्मा गांधी मार्ग) में ध्वनि प्रदूषण बढ़ने की आशंका को लेकर ट्रैफिक एसपी अजीत पीटर डुंगडुंग ने रिपोर्ट तैयार की है. उन्होंने रिपोर्ट नगर आयुक्त को भेजते हुए मार्ग में अवरोध उत्पन्न करनेवालों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा भी की है. रिपोर्ट में लिखा है कि वर्तमान में देखा जा रहा है कि मेन रोड पर सर्जना चौक से लेकर काली मंदिर चौक तक रोड के दोनों तरफ के व्यवसायी अवैध तरीके से ठेला और प्रतिष्ठान के सामने सामान रख कर व्यवसाय कर रहे हैं, जिससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है और जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है.

ऐसा किया जाना धारा 290/91 के तहत दंडनीय अपराध है. वहीं, झारखंड नगर निगम अधिनियम 2011 सह पठित धारा 5.3 नगर पालिका यातायात प्रबंधन विनियमावली के तहत पैदल यात्रियों के लिए भी सुविधाजनक एवं सुरक्षित परिचालन को सुनिश्चित करने का प्रावधान है. जिसके लिये सड़क के दोनों ओर सीमा का रेखांकन भी किया गया है. इसलिए इसे हर हाल में सुरक्षित किया जाये. मेन रोड पर राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी (आइडीएफसी) द्वारा रांची महानगर के लिए कंप्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान (सीएमपी) मार्च 2016 में ही समर्पित किया गया था.

सीएमपी में महात्मा गांधी मार्ग पर भी विशेष अध्ययन किया गया था. जिसमें सुजाता चौक से अलबर्ट एक्का चौक तक 4000 से 6000 तक पीक पीसीयू (पैसेंजर कार यूनिट) की गणना की गयी थी. इससे यह स्पष्ट है कि मेन रोड में ट्रैफिक वॉल्यूम रेशियो अत्यधिक है. वर्ष 2016 के बाद महात्मा गांधी मार्ग पर यातायात का बोझ बड़ा है. इसलिए यातायात को सुचारु बनाने के लिए सभी अवरोधक को हटाने की आवश्यकता है.

महात्मा गांधी मार्ग नो वेंडिंग जोन के रूप में घोषित किया गया है. इसलिए अगर कोई वेंडर रेखांकित अतिक्रमण करता है तो या अवैध है़ ऐसे लोगों पर 5000 जुर्माना के अलावा झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत 600 (बी) (आई) में छह माह कारावास अथवा 25000 जुर्माना का प्रावधान है. स्ट्रीट वेंडर द्वारा रेखांकित सीमा का अतिक्रमण किये जाने से यातायात बाधित हो रहा है और ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है.

वर्ष 2016 में किये गये अध्ययन में पाया गया था कि चिह्नित जंक्शन पर ध्वनि प्रदूषण सीमा से कहीं ज्यादा है.ट्रैफिक एसपी ने नगर आयुक्त से अनुरोध किया है कि अतिक्रमण करनेवाले और मार्ग में अवरोध पैदा करनेवालों को हटाने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए निर्देश दिया जाये. इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस भी सहयोग देगी़

posted by : sameer oraon

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