Ranchi News : मधुपुर के अलखामुरी में माइनिंग से हो रहे प्रदूषण पर बोर्ड से जवाब मांगा
हाइकोर्ट ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया
रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने देवघर के मधुपुर के अलखामुरी में स्टोन माइनिंग से नदी में हो रहे प्रदूषण को लेकर स्वत: संज्ञान से दर्ज याचिका पर सुनवाई की. चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ ने सुनवाई के दाैरान पक्ष सुनने के बाद झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा. खंडपीठ ने बोर्ड को यह बताने को कहा है कि प्लांट से ट्रीटमेंट होने के बाद पानी की गुणवत्ता का क्या स्तर है. ट्रीटमेंट के बाद नदी में जानेवाले पानी से प्रदूषण हो सकता है या नहीं. मामले की अगली सुनवाई मार्च में होगी. इससे पूर्व बताया गया कि माइनिंग करनेवाली कंपनी ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है. खनन के बाद प्रदूषित पानी सीधे नदी में नहीं जा रहा है, बल्कि ट्रीटमेंट के बाद पानी नदी में छोड़ा जाता है. उल्लेखनीय है कि नदी के प्रदूषित होने पर हाइकोर्ट इसे गंभीरता से लेते स्वत: संज्ञान से मामले की सुनवाई कर रहा है.
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