Ranchi news संत जोसेफ कॉलेज तोरपा की अपील खारिज

सरकार से मिली अनुदान राशि का ब्याेरा देने का निर्देश

: सरकार से मिली अनुदान राशि का ब्याेरा देने का निर्देश

रांची. झारखंड हाइकोर्ट ने संत जोसेफ कॉलेज तोरपा को राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान राशि के आय-व्यय का ब्योरा देने का निर्देश दिया है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद व जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ ने कॉलेज की अपील याचिका खारिज करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया. खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा है कि संत जोसफ कॉलेज तोरपा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है. कॉलेज को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(बी) के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण माना जा सकता है. ऐसे में कॉलेज प्रबंधन से मांगी गयी जानकारी आवेदक को देना होगा. बताते चलें कि कॉलेज के सेवानिवृत्त प्रो अक्षय कुमार राय ने कॉलेज प्रबंधन को सूचना के अधिकार के तहत आवेदन देकर सरकार से मिली अनुदान की राशि के खर्च का ब्योरा मांगा था, लेकिन प्रबंधन ने ब्योरा देने से इनकार कर दिया था. इसके बाद आवेदक ने राज्य सूचना आयोग में अपील दायर की, जिसमे कॉलेज को सूचना देने का आदेश दिया गया था. कॉलेज प्रबंधन ने झारखंड हाइकोर्ट में रिट याचिका दायर कर सूचना आयोग के उक्त आदेश को चुनौती दी. एकल पीठ ने कॉलेज को सूचना प्रदान करने का आदेश दिया. इस आदेश के खिलाफ कॉलेज की ओर से अपील याचिका दायर की गयी थी.

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By DEEPESH KUMAR

DEEPESH KUMAR is a contributor at Prabhat Khabar.

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