मेयर ने नगर आयुक्त को आदेश दिया है कि चूंकि वह बोर्ड की अध्यक्ष भी हैं. इसलिए बिना उनकी अनुमति के किसी भी तरह की फाइल आगे से कहीं न भेजी जाये. ज्ञात हो कि मेयर के 19 नवंबर के बोर्ड की बैठक पर उप महापौर संजीव विजयवर्गीय ने सवाल खड़े किये थे. इसके बाद नगर आयुक्त प्रशांत कुमार ने इस संबंध में महाधिवक्ता से राय मांगी थी. मेयर ने कहा कि केवल राशि भुगतान से ही संबंधित फाइल डिप्टी मेयर के पास भेजी जानी चाहिए. उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देश दिया है कि भुगतान के अलावा किसी प्रकार की फाइल उप महापौर को न भेजी जाये.
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10 और 19 नवंबर की बोर्ड बैठक वैध : मेयर
रांची. मेयर अाशा लकड़ा ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस कर 10-19 नवंबर को हुई बोर्ड की बैठक को वैध बताया है. उन्होंने कहा कि 10 व 19 नवंबर 2016 को हुई बोर्ड की बैठक कार्यालय अधीक्षक के तर्क अनुसार संवैधानिक है. इसलिए 19 नवंबर को हुई बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णयों को अविलंब […]
रांची. मेयर अाशा लकड़ा ने शनिवार को प्रेस कांफ्रेंस कर 10-19 नवंबर को हुई बोर्ड की बैठक को वैध बताया है. उन्होंने कहा कि 10 व 19 नवंबर 2016 को हुई बोर्ड की बैठक कार्यालय अधीक्षक के तर्क अनुसार संवैधानिक है. इसलिए 19 नवंबर को हुई बोर्ड की बैठक में लिये गये निर्णयों को अविलंब निगम में लागू किया जाये. मेयर ने कहा कि नगर आयुक्त नगरपालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. इसलिए ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है.
नौ फरवरी को विशेष बैठक : मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि नौ फरवरी को विशेष बैठक बुलाने के लिए नगर आयुक्त को पत्र लिखा गया है. अगर सहमति बनी, तो इस बैठक को ही बोर्ड की बैठक में तब्दील कर दिया जायेगा.
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