इच्छुक लाभुक अपने निकटतम वार्ड कार्यालय में आवास प्राप्त करने संबंधी आवेदन को जमा सकते हैं. आवास प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक नगर निगम द्वारा निर्धारित किया गया है. इसके बाद जमा किये गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा.
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मकान चाहिए, तो कल तक जमा कर दें आवेदन
रांची: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी लोगों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए आवेदन देने की तिथि कल ही समाप्त हो जायेगी. प्रचारके अभाव में लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है. राजधानी में रह रहे ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए अपना पक्का मकान नहीं है. ऐसे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना […]
रांची: प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी लोगों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा. इसके लिए आवेदन देने की तिथि कल ही समाप्त हो जायेगी. प्रचारके अभाव में लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है. राजधानी में रह रहे ऐसे लोग जिनके पास रहने के लिए अपना पक्का मकान नहीं है. ऐसे लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपने आवासों की जरूरत को पूरा कर सकते हैं.
इच्छुक लाभुक अपने निकटतम वार्ड कार्यालय में आवास प्राप्त करने संबंधी आवेदन को जमा सकते हैं. आवास प्राप्त करने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 मार्च तक नगर निगम द्वारा निर्धारित किया गया है. इसके बाद जमा किये गये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा.
4700 लाभुकों का हुआ चयन: रांची नगर निगम द्वारा पांच माह पूर्व ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहर के बेघरों से आवेदन लिये गये थे. इसमें 28 हजार लोगों ने आवास के लिए आवेदन दिया था. प्रथम फेज में जमा किये गये इन आवेदनों में 4700 लाभुकों के नाम की स्वीकृति सरकार द्वारा प्रदान कर दी गयी है. सरकार द्वारा चयनित इन लाभुकों के पास अपनी जमीन तो है परंतु उनके पास पक्का मकान बनाने के लिए पैसा नहीं है. निगम उनके लिए पक्का मकान बनायेगा. लाभुकों का चयन नगर निगम ही करेगा.
लोगों को चार कैटेगरी में आवास उपलब्ध करायेगा निगम
पीपीपी मोड पर बिल्डर करेगा डेवलप
पहली कैटेगरी में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बसे लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जायेगा. इसके तहत बिल्डर को पीपीपी मोड पर जमीन डेवलप करने दिया जायेगा. इसमें अतिक्रमणकारियों को आवास उपलब्ध कराने के अलावा जमीन पर किये गये निर्माण में बिल्डर को भी हिस्सेदारी मिलेगी.
मकान के लिए छह लाख तक का लोन
दूसरी कैटेगरी के तहत लोग मकान बनाने व फ्लैट खरीदने के लिए छह लाख रुपये तक का लोन निगम से ले सकते हैं. इसे 15 साल में किस्तों में जमा करना होगा. निगम से लिये गये इस लोन में लाभुक को अनुदान भी मिलेगा.
जिनके पास न जमीन है न मकान
तीसरी कैटेगरी में ऐसे लाभुकों को आवास उपलब्ध कराया जायेगा. जिनके पास इस शहर में न तो अपना जमीन है और न ही अपना मकान. किराये में रहने वाले ऐसे लाभुकों को निगम सरकारी भूमि में कॉलोनी बना कर फ्लैट देगा.
अपनी जमीन पर बनायें मकान
जिनके पास राजधानी में अपनी जमीन है. परंतु उनके पास पक्का मकान बनाने का पैसा नहीं है. या ऐसे लोग जो खपरैल घरों में रहते हैं. ऐसे लोगों को पक्का आवास बनाने के लिए रांची नगर निगम राशि उपलब्ध करायेगा.
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