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झारखंड: खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू, पर 75% को नहीं मिले राशन कार्ड

रांची : राज्य में 25 सितंबर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया है़ पर खाद्य सुरक्षा के 75 फीसदी लाभुक परिवारों को अभी तक डिजिटाइज्ड राशन कार्ड मिलना बाकी है. पुराना राशन कार्ड पहले ही रद्द कर दिया गया है. ऐसे में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को अनाज मिलने पर संकट […]

रांची : राज्य में 25 सितंबर से खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया गया है़ पर खाद्य सुरक्षा के 75 फीसदी लाभुक परिवारों को अभी तक डिजिटाइज्ड राशन कार्ड मिलना बाकी है. पुराना राशन कार्ड पहले ही रद्द कर दिया गया है. ऐसे में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों को अनाज मिलने पर संकट हो गया है.

खाद्य आपूर्ति विभाग ने राज्य भर में कुल 54.71 लाख पीडीएस उपभोक्ता परिवारों को चिह्नित किया था़ स्क्रूटनी के बाद इनमें से 51.70 लाख आवेदन को वैध पाया गया. विभाग इतने ही परिवारों (अंत्योदय : 917751 और प्राथमिकता वाले परिवार : 4252408) को योग्य लाभुक मान रहा है. पर इनमें से अब तक करीब 13 लाख परिवारों को ही राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा सका है.

खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद राज्य में खाद्यान्न की जरूरत करीब चार लाख क्विंटल बढ़ गयी है.
पहले जहां नौ लाख क्विंटल प्रति माह अनाज का आवंटन होता था. वहीं अब केंद्र सरकार ने झारखंड का कोटा 13 लाख क्विंटल प्रति माह कर दिया है.

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