रांची: सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की सीधी भरती के मामले में दायर हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस सुरेंद्र सिंह निज्जर व जस्टिस एफएमआइ कलीफुल्ला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रार्थी को 10,000 प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की सूची सौंपने का निर्देश दिया. इसके लिए खंडपीठ ने चार सप्ताह का समय दिया है.
प्रार्थी की ओर से बताया गया कि प्राथमिक व मध्य विद्यालयों में शिक्षकों के 25000 से अधिक पद रिक्त है. इसमें से 10,000 शिक्षकों के पद आरक्षित रखने, संबंधित रिकार्ड और बेरोजगार शिक्षकों की सूची सौंपने के लिए खंडपीठ से अनुमति देने का आग्रह किया गया. उल्लेखनीय है कि झारखंड राज्य प्राथमिक बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक संघ व अन्य की ओर से याचिका (173/2010) दायर की गयी है. याचिका में प्रशिक्षित बेरोजगार शिक्षकों की सीधी भरती के लिए झारखंड सरकार को उचित आदेश देने का आग्रह किया गया है.
संघ की बैठक 15 सितंबर को, सूची पर होगी चर्चा : झारखंड राज्य प्राथमिक बेरोजगार प्रशिक्षित शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम फैसले को देखते हुए बेरोजगार शिक्षकों की 15 सितंबर को आपात बैठक बुलायी है. प्रदेश अध्यक्ष अगम लाल महतो ने बताया कि बैठक विधानसभा मैदान, सेक्टर-दो धुर्वा में होगी.