भोपाल. मध्य प्रदेश ने पर्यटन नीति के तहत प्रदेश में प्रमुख धार्मिक पर्यटन-स्थलों में बजट होटल का निर्माण करने पर निवेशकों को अनुदान की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है. इसमें विभाग के लैंड बैंक पर निर्माण की स्थिति में पूंजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत अथवा 50 लाख रुपये जो भी न्यूनतम हो, देय होगा. राज्य शासन द्वारा प्रदेश के अमरकटंक, महेश्वर, उज्जैन, ओंकारेश्वर, चित्रकूट, ओरछा, मैहर, पन्ना, दतिया, मंडला, मुलताई, सलकनपुर तथा मण्डलेश्वर धार्मिक-स्थल पर बजट होटल बनाये जाने का निर्णय लिया गया है. योजना में निवेशकों को विभागीय भूमि के सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य पर 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा.
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धार्मिक पर्यटन-स्थल में होटल पर अनुदान सीमा 50 लाख
भोपाल. मध्य प्रदेश ने पर्यटन नीति के तहत प्रदेश में प्रमुख धार्मिक पर्यटन-स्थलों में बजट होटल का निर्माण करने पर निवेशकों को अनुदान की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी है. इसमें विभाग के लैंड बैंक पर निर्माण की स्थिति में पूंजीगत व्यय पर 10 प्रतिशत अथवा 50 लाख रुपये जो भी न्यूनतम हो, देय होगा. […]
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