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लाइट उपकरण खरीद में गड़बड़ी से संबंधित जनहित याचिका निष्पादित

निगरानी ने हाइकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी, गड़बड़ी नहीं मिलीरांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को उग्रवादी इलाकों के लिए लाइट उपकरणों की खरीद में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान निगरानी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को […]

निगरानी ने हाइकोर्ट में रिपोर्ट सौंपी, गड़बड़ी नहीं मिलीरांची. झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को उग्रवादी इलाकों के लिए लाइट उपकरणों की खरीद में हुई गड़बड़ी को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस डीएन पटेल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान निगरानी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को देखने के बाद जनहित याचिका निष्पादित कर दिया. खंडपीठ ने कहा कि निगरानी ने जांच की है. गड़बड़ी नहीं मिली है. इसलिए मामले की मॉनीटरिंग की अब कोई आवश्यकता नहीं है. इससे पूर्व निगरानी की ओर से मामले की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की गयी. बताया गया कि खरीद में कोई गड़बड़ी नहीं मिली. पुलिस अधिकारियों द्वारा पैसा लेने का आरोप भी साबित नहीं हो सका. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी कविलाश कुमार बैठा द्वारा जनहित याचिका दायर की गयी थी. याचिका में कहा गया था कि लगभग तीन करोड़ रुपये के लाइट उपकरण खरीद में वित्तीय अनियमितता की गयी है. घटिया सामग्री खरीदी गयी. कहा गया था कि पुलिस अधिकारियों ने भी लगभग 40 लाख रुपये वसूले हैं.

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