रांची : अलकतरा घोटाले में ठेकेदारों व इंजीनियरों को तीन-तीन साल की सजा
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 Nov 2019 9:11 AM
विज्ञापन
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडेय ने अलकतरा घोटाले के दो मामलों में ठेकेदारों व इंजीनियरों को तीन तीन साल की सजा दी. साथ ही एक लाख से 1.60 लाख रुपये तक का दंड लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है. […]
विज्ञापन
रांची : सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश दिवाकर पांडेय ने अलकतरा घोटाले के दो मामलों में ठेकेदारों व इंजीनियरों को तीन तीन साल की सजा दी. साथ ही एक लाख से 1.60 लाख रुपये तक का दंड लगाया गया है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनायी गयी है.
सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरसी 17 ए/2009 और 15ए/2009 में अभियुक्तों को सजा सुनायी. अदालत ने आरसी 15ए/2009 के अभियुक्तों को धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के लिए दोषी करार दिया. अदालत ने इस मामले में ठेकेदार उमा चरण प्रसाद को तीन साल की सजा सुनायी. साथ एक लाख रुपये का अर्थ दंड लगाया. अदालत ने सहायक अभियंता सुरेंद्र प्रसाद और कनीय अभियंता ओंकार प्रसाद गुप्ता को तीन-तीन साल की सजा. सहायक अभियंता पर 1.60 लाख और कनीय अभियंता पर 1.20 लाख का अर्थ दंड लगाया.
अलकतरा घोटाले के इस मामले में ठेकेदार ने सुनियोजित साजिश के तहत 56.60 एमटी अलकतरा खरीद का फर्जी दस्तावेज तैयार किया. साजिश में शामिल इंजीनियरों ने फर्जी दस्तावेज को आधार बना कर 3.75 लाख रुपये का भुगतान किया. अदालत ने आरसी 17ए/2009 में ठेकेदार उपेंद्र प्रसाद को तीन साल की सजा दी. साथ ही एक लाख रुपये का दंड लगाया. वहीं, इस मामले में सहायक अभियंता सुरेंद्र प्रसाद और कनीय अभियंता विंध्याचल सिंह को तीन-तीन साल की सजा दी है. इंजीनियरों पर 1.20-1.20 लाख रुपये का दंड लगाया. घोटाले के इस मामले में सुनियोजित साजिश के तहत फर्जी दस्तावेज के आधार पर ठेकेदार को 61.81 एमटी अलकतरा के बदले 3.75 लाख रुपये का भुगतान किया गया था. इस मामले में लोक अभियोजक राकेश कुमार ने सीबीआइ का पक्ष रखा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










