20 मार्च बाद सूची में नाम दर्ज व पता परिवर्तन के आवेदन होंगे स्वीकार
रांची : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एल खियांग्ते ने कहा : मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार थमने के बाद चुनावी घोषणा पत्र नहीं जारी किये जा सकेंगे. आदर्श चुनाव आचार संहिता के नियमों में चुनाव आयोग ने घोषणापत्र से संबंधित यह प्रावधान 16 मार्च को जोड़ा है.
आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार एकांश और दूरदर्शन द्वारा आयोजित लोकसभा चुनाव-2019 उन्मुखीकरण कार्यशाला में बोलते हुए श्री खियांग्ते ने कहा : 20 मार्च के बाद मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और पता में बदलाव के ही आवेदन स्वीकार किये जायेंगे. उसके बाद आवेदन करने वाले इस बार वोट नहीं डाल सकेंगे. मतदाता सूची से अब किसी मतदाता का नाम नहीं हटाया जायेगा. उन्होंने कहा : एक जनवरी 2019 को प्रकाशित मतदाता सूची पूरी तरह अपडेट है. लगातार उसका नवीनीकरण किया जा रहा है. मतदाता सूची में मतदाताओं के नाम के दोहराव और नाम से जुड़ी गड़बड़ियों को दूर कर लिया गया है. नामांकन प्रक्रिया पूरी होने तक मतदाताओं के नाम और एड्रेस में परिवर्तन से संबंधित आवेदन लिये जायेंगे. चुनाव आयोग की वेबसाइट nvsp.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है.
चुनावी घोषणा पत्र जारी करने की समय सीमा निर्धारित : श्री खियांग्ते ने कहा : मतदान के पहले पूर्व इवीएम-वीवीपैट के कलस्टर प्वाइंट से मतदान केंद्र तक ले जाने और मतदान के बाद स्ट्रांग रूम तक लानेवाले वाहनों की जीपीएस से निगरानी की जायेगी. इसके लिए सेक्टोरल मजिस्ट्रेट के वाहन में जीपीएस सिस्टम लगाया जायेगा. इवीएम-वीवीपैट वाले वाहनों के लिए निर्धारित रूट चार्ट को लेकर किसी तरह की भ्रांति नहीं होगी.
मीडिया मतदान का वातावरण तैयार करे : उन्होंने कहा कि चुनाव के सफल आयोजन में मीडिया का अहम रोल है. मीडिया मतदान के प्रति वातावरण तैयार करे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मतदाता मतदान को प्रेरित हो. प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में चुनाव से संबंधित समाचारों को लेकर मीडिया को सतर्क रहने की जरूरत है.
मीडिया विज्ञापन प्रमाणीकरण समिति गठित : अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मनीष रंजन ने पेड न्यूज की पहचान करने, उन्हें रोकने और मीडिया से जुड़े प्रावधानों के बारे में बताया. कोई भी नागरिक आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी-विजिल एेप के माध्यम से दर्ज करा सकता है.
शिकायतों पर सौ मिनट के अंदर कार्रवाई होगी. उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय मीडिया विज्ञापन प्रमाणीकरण समिति का गठन कर लिया गया है. जिला स्तर पर भी इस समिति का गठन किया गया है. चुनाव में उम्मीदवारों द्वारा खर्च की निगरानी करने के लिए आयोग द्वारा कड़ी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गयी है. चुनाव में मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए भी काम किये जा रहे हैं. मतदाताओं की सहूलियत के लिए उनके घर पर वोटर स्लिप पहुंचाया जायेगा. इसके लिए बीएलओ को निर्देश दिये गये हैं.
टैबलेट का उपयोग नहीं करें : निदेशक
रांची : ई-विद्यावाहिनी के क्रियान्वयन व सर्व शिक्षा अभियान के तहत अनुश्रवण कार्य के लिए सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों व अधिकारियों को टैबलेट उपलब्ध कराया गया था. उक्त टैबलेट को स्टार्ट करने पर डिजिटल इंडिया के संबंध में मुख्यमंत्री रघुवर दास का संदेश प्रदर्शित होता है. इस पर राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया है.
उक्त निर्देश के आलोक में सोमवार को झारखंड शिक्षा परियोजना के निदेशक उमाशंकर सिंह ने निर्देश जारी कर कहा है कि चुनाव आचार संहिता लागू रहने तक टैब का उपयोग नहीं किया जाये. शिक्षक, अधिकारी व शिक्षाकर्मी उक्त टैब का उपयोग उपस्थिति दर्ज कराने या अनुश्रवण कार्यों में नहीं करेंगे. टैबलेट को स्विच अॉफ मोड में रखेंगे तथा उसे अपने पास सुरक्षित रखेंगे. निदेशक श्री सिंह ने कहा है कि योजना का अनुश्रवण अपने स्मार्ट फोन के माध्यम से करना सुनिश्चित करेंगे.