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रांची : अयोग्य पीडीएस लाभुकों को हटाने का काम धीमा, कई जिलों में तो कार्रवाई भी शुरू नहीं, जानें राशन कार्ड कैसे करें सरेंडर

रांची : सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुक होने की अर्हता पहले ही तय कर दी थी. इसके इतर कोई व्यक्ति या परिवार इस अधिनियम के तहत सस्ते अनाज का पात्र नहीं हो सकता. पर आशंका है कि शर्त व योग्यता की अवहेलना कर लाखों अयोग्य परिवारों को खास कर गुलाबी राशन कार्ड उपलब्ध […]

रांची : सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभुक होने की अर्हता पहले ही तय कर दी थी. इसके इतर कोई व्यक्ति या परिवार इस अधिनियम के तहत सस्ते अनाज का पात्र नहीं हो सकता. पर आशंका है कि शर्त व योग्यता की अवहेलना कर लाखों अयोग्य परिवारों को खास कर गुलाबी राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया गया है.
ये लोग सरकार से सस्ते दरों पर अनाज, चीनी, केरोसिन व नमक ले रहे हैं. अब इन्हीं लोगों को सरकार आयुष्मान भारत योजना का लाभुक मान रही है. इससे यही फर्जी लोग व इनका परिवार पांच लाख रु सालाना तक की मुफ्त चिकित्सा सुविधा के दायरे में आ गया है.
खाद्य आपूर्ति विभाग के एक वरीय अधिकारी के अनुसार सरकार चाहती तो है कि इन्हें तत्काल हटाया जाये, पर इसके लिए त्वरित व कड़ी कार्रवाई से बच रही है. चुनाव नजदीक होना भी एक कारण है. गौरतलब है कि राज्य भर की जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) से जुड़े करीब 57.14 लाख लाभुकों को अनुदानित दर पर अनाज, केरोसिन, चीनी आदि लेने के लिए शपथपत्र देना है.
यह शपथ पत्र राशन डीलर के पास उपलब्ध है. इसमें लाभुकों को अपना फोटो लगाकर स्व अभिप्रमाणित करते हुए तथा अपनी आय व संपत्ति का ब्योरा देते हुए यह बताना है कि वह पीडीएस का लाभुक होने की पात्रता रखते हैं तथा उनकी ओर से दी गयी पूरी सूचना सही है. यह घोषणा भी करनी है कि यदि सूचना गलत हुई, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है.एक प्रावधान यह भी है कि आप अपना राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं.
ज्यादातर जिलों में पहल नहीं
जुलाई तक यह काम हो जाना था. इधर किसी भी जिले में अभी लाभुकों से शपथपत्र लेने तथा अयोग्य लोगों को नोटिस दिये जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. ज्यादातर जिलों में तो अभी प्रक्रिया शुरू ही हुई है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रांची के अनुसार गलत जानकारी के लिए करीब 2400 लोगों को नोटिस भेजा गया है. पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है.
गलत सूचना पर क्या होगा
खाद्य आपूर्ति विभाग के मुताबिक जानबूझ कर गलत सूचना देने वाले पीडीएस लाभुकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी. वहीं ऐसे लोगों ने अनुदानित दर पर जितना अनाज व अन्य खाद्य-तेल लिया है, उसकी राशि की वसूली 10 फीसदी ब्याज के साथ होनी है.
राशन कार्ड सरेंडर कैसे करें
इसके लिए राशन डीलर, बीडीओ, सीओ, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या अनुभाजन पदाधिकारी के पास लिखित आवेदन दिया जा सकता है. आवेदन के साथ दो गवाह भी होने चाहिए, जो यह प्रमाणित करेंगे कि कार्डधारी ने सरेंडर करने के लिए आवेदन दिया है.
जन प्रतिनिधि भी करें सहयोग
विभाग की यह अपेक्षा है कि राशन कार्ड सरेंडर कराने में जन प्रतिनिधि जैसे जिला व पंचायत निगरानी के सदस्य, नगर निगम के पार्षद, जिला परिषद, प्रमुख, मुखिया, पंचायत सदस्य, 20 सूत्री कार्यक्रम के अध्यक्ष तथा उपभोक्ता फोरम के निबंधक भी सहयोग करें.

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