धारा 144 का उल्लंघन करने सहित अन्य आरोप लगे थे
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पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा सहित चार लोग बरी किये गये
धारा 144 का उल्लंघन करने सहित अन्य आरोप लगे थे रांची : न्यायिक दंडाधिकारी वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के अलावा संजय सेठ, अजय मारू अौर यदुनाथ पांडे को बरी कर दिया है. चारों गोंदा थाना कांड संख्या 72/2008 मामले में आरोपी थे. चारों के खिलाफ अभियोजन की अोर से […]
रांची : न्यायिक दंडाधिकारी वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के अलावा संजय सेठ, अजय मारू अौर यदुनाथ पांडे को बरी कर दिया है. चारों गोंदा थाना कांड संख्या 72/2008 मामले में आरोपी थे. चारों के खिलाफ अभियोजन की अोर से तीन गवाही करायी गयी थी, पर अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में असफल रहा. बचाव पक्ष की अोर से अधिवक्ता रणविजय सिंह ने बताया कि 12 मई 2008 से 23 मई 2008 तक भाजपा ने मधु कोड़ा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन का आयोजन किया था.
12 मई 2008 को चारों नेताअों के साथ भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता सीएम आवास घेरेन जा रहे थे. हॉटलिप्स चौक के पास पुलिस की बैरिकेडिंग थी. कार्यकर्ताअों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया था और हॉटलिप्स चौक के पास धरना पर बैठ गये थे. इस मामले में तत्कालीन सीअो रंजीत सिन्हा के बयान पर चारों नेताअों सहित अज्ञात कार्यकर्ताअों के खिलाफ गोंदा थाना में मामला दर्ज किया गया था. आरोपियों के खिलाफ धारा 144 का उल्लंघन करने, नाजायज मजमा लगाने,
सरकारी कामकाज में बाधा डालने से संबंधित आरोप लगाये गये थे. इधर, बरी होने के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा कि कोर्ट ने बरी किया है. इस मामले में ऐसा कुछ नहीं था कि सजा दी जाये. राजनीतिक जीवन में ऐसे मामले आते रहते हैं. संजय सेठ व यदुनाथ पांडे ने भी कहा कि मधु कोड़ा सरकार की नीतियों अौर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था. लोकतंत्र में गलत नीतियों का विरोध करना गलत नहीं है.
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