Advertisement
फुटपाथ दुकानदारों के लिए अब तक वेंडिंग जोन क्यों नहीं बना
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिग जोन नहीं बनाये जाने पर अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की. खंडपीठ ने पूछा कि अब […]
रांची : झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को फुटपाथ दुकानदारों के पुनर्वास को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए फुटपाथ दुकानदारों के लिए वेंडिग जोन नहीं बनाये जाने पर अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की. खंडपीठ ने पूछा कि अब तक वेंडिंग जोन क्यों नहीं बन पाया. सभी जगहों पर वेंडिंग समिति का गठन क्यों नहीं हो पाया है. अगली सुनवाई के पूर्व सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने माैखिक रूप से कहा कि विभाग व अधिकारी अत्यंत धीमी गति से कार्य कर रहे हैं. राज्य सरकार ने नवंबर माह में ही वेडिंग जोन बनाने की बात कही थी. आज भी वही बात कही जा रही है. जो शपथ पत्र दायर किया गया था, उसे आज भी दोहराया जा रहा है. खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 21 मार्च की तिथि निर्धारित की.
नेशनल हॉकर फेडरेशन ने दायर की थी जनहित याचिका
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी नेशनल हॉकर फेडरेशन की अोर से जनहित याचिका दायर कर फुटपाथ दुकानदारों की आजीविका के लिए केंद्र सरकार द्वारा लागू कानून का अनुपालन कराने की मांग की है.
सुनवाई के दाैरान सरकार की अोर से बताया गया था कि राज्य के नगरपालिका क्षेत्र में 28 वेडिंग जोन बनायी जायेगी. एक लाख आबादी वाले क्षेत्र में भी वेंडिंग जोन बनाने का प्रावधान है. वेडिंग जोन बनाने के पहले एक समिति बनायी जाती है. समिति सभी पहलुअों को देखने के बाद वेंडिंग जोन का स्थल निर्धारित करती है.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement