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आरसी 68/96 में लालू प्रसाद की बहस पूरी
रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में चारा घोटाला आरसी 68ए/96 मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की अोर से बहस पूरी हो गयी. इस वाद में लालू प्रसाद की अोर से पांच दिनों तक बहस हुई. चार दिनों तक […]
रांची. सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में चारा घोटाला आरसी 68ए/96 मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की अोर से बहस पूरी हो गयी. इस वाद में लालू प्रसाद की अोर से पांच दिनों तक बहस हुई. चार दिनों तक पटना हाइकोर्ट के अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा ने बहस की, जबकि अंतिम दिन जबलपुर हाइकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुरेंद्र सिंह ने बहस की. अदालत ने अन्य आरोपियों की बहस सुनने के लिए 18 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. मामले में सीबीआइ की ओर से 203 और लालू प्रसाद की ओर से 17 लोगों की गवाही न्यायालय में दर्ज की गयी है.
रांची. झारखंड हाइकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में शुक्रवार को चारा घोटाला मामले के आरोपी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद की अोर से दायर क्रिमिनल क्वैशिंग याचिकाअों पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दाैरान सीबीआइ के अधिवक्ता के जवाब व अदालत के रूख को देखते हुए प्रार्थी की अोर से याचिकाएं वापस ले ली गयी.
उल्लेखनीय है कि प्रार्थी लालू प्रसाद ने आरसी-64ए/96 व आरसी-68ए/96 मामले को लेकर अलग-अलग क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका दायर की थी. याचिका में कहा गया था कि उक्त मामलों में निचली अदालत द्वारा लिये गये संज्ञान आदेश में वर्ष 1988 से लेकर 1996 तक घोटाले की अवधि दी गयी है, जबकि सीबीआइ की अोर से दर्ज प्राथमिकी में आरोपों की अवधि अलग दिखायी गयी है. वहीं आरसी-20ए/96 मामले के गवाह व साक्ष्य को बिना प्रार्थी से कंसेंट लिये ही आरसी-64ए/96 व आरसी-68ए/96 मामले में भी उक्त गवाहों व साक्ष्यों को सीबीआइ ने शामिल कर लिया. प्रार्थी ने इसे चुनाैती देते हुए संशोधन करने की मांग की थी.
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