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राज्य औषधि निदेशक ने 27 नवंबर को की कार्रवाई, झारखंड ब्लड बैंक का लाइसेंस 60 दिन तक के लिए निलंबित

रांची : राज्य औषधि निदेशालय ने झारखंड ब्लड बैंक का लाइसेंस 60 दिनों के लिए निलंबित करते हुए ब्लड बैंक द्वारा रक्त जांच, संग्रहण, भंडारण एवं वितरण पर पूर्ण रोक लगा दी है. साथ ही ब्लड बैंक को आदेश दिया गया है कि वह बचे हुए ब्लड यूनिट को नियमानुसार निष्पादित करे और रक्त जांच, […]

रांची : राज्य औषधि निदेशालय ने झारखंड ब्लड बैंक का लाइसेंस 60 दिनों के लिए निलंबित करते हुए ब्लड बैंक द्वारा रक्त जांच, संग्रहण, भंडारण एवं वितरण पर पूर्ण रोक लगा दी है. साथ ही ब्लड बैंक को आदेश दिया गया है कि वह बचे हुए ब्लड यूनिट को नियमानुसार निष्पादित करे और रक्त जांच, संग्रहण, भंडारण एवं वितरण पुस्तिका का अंतिम पृष्ठ निदेशालय में जमा कराये.

यह कार्रवाई 27 नवंबर को की गयी है. ड्रग कंट्रोलर रीतु सहाय ने इससे संबंधित पत्र जारी किया है. गौरतलब है कि औषधि निरीक्षक उत्कल मणि ने कांके जेनरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एवं झारखंड ब्लड बैंक पर जून 2017 में कांके थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. औषधि निरीक्षक के रिपोर्ट पर औषधि निदेशालय पर यह कार्रवाई की गयी है.
क्या है मामला
कांके स्थित कांके जेनरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में औषधि निरीक्षक ने सात जून को अस्पताल की जांच की थी. जांच में यह पाया गया था कि एक मरीज द्वारा अस्पताल में रक्तदान किया गया. अस्पताल में ही जांच कर मरीज को खून चढ़ाया गया. टीम ने जांच में अस्पताल परिसर में साक्ष्य भी पाया. टीम ने अपनी रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया है. इसके अलावा कहा गया है कि कांके जेनरल हॉस्पिटल में ब्लड संचाल की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं है.
झारखंड ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है. ब्लड बैंक को रक्त जांच, संग्रहण, भंडारण एवं वितरण पर पूर्ण रोक लगा दी है.
सुरेंद्र प्रसाद, संयुक्त निदेशक औषधि

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