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झारखंड कैबिनेट का फैसला: 72 हजार आयवालों को भी कन्यादान योजना का लाभ

रांची : सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लाभुकों का दायरा बढ़ा दिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सालाना 72 हजार आमदनी वालों को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया. इस योजना के तहत पहले बीपीएल परिवारों की लड़कियों की शादी में सरकार 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती थी. […]

रांची : सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में लाभुकों का दायरा बढ़ा दिया है. मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सालाना 72 हजार आमदनी वालों को भी इसमें शामिल करने का फैसला किया. इस योजना के तहत पहले बीपीएल परिवारों की लड़कियों की शादी में सरकार 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देती थी. अब उन परिवारों की लड़कियों को भी लाभ मिलेगा, जिनके माता-पिता या अभिभावक की आमदनी सालाना 72 हजार रुपये है.

कैबिनेट ने जन वितरण प्रणाली की दुकानों में दीनदयाल लोक वस्तु भंडार योजना के तहत साबुन, खाद्य तेल, चायपत्ती, माेमबत्ती, चॉकलेट, घी, दाल, दूध, अचार, सौंदर्य प्रसाधन सहित अन्य सामग्री भी मिल सकेगी.
राज्य सरकार ने पीडीएस दुकानदारों की आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से 2009 में भी उन्हें इन वस्तुओं को बेचने की अनुमति दी थी. लेकिन, अब तक किसी भी जन वितरण प्रणाली की दुकानों में इनके बेचे जाने की सूचना सरकार को नहीं है. पर इस बार जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से इन सामग्री की बिक्री के लिए राज्य स्तर से वस्तु आपूर्तिकर्ता, मूल्य आदि निर्धारित करने के प्रस्ताव पर सरकार के स्तर पर विचार कर रही है.

खरीफ की खरीद का लक्ष्य निर्धारित : कैबिनेट ने 2017-18 में चार लाख मीट्रिक टन के खरीफ की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है. खरीफ के लिए पहले से लागू नियमावली में संशोधन किया गया है. इसके तहत जिले से प्रखंड स्तर तक मॉनिटरिंग कमेटी बनायी जायेगी. पिछले साल रामगढ़ में लागू किये गये ओपन प्रोक्योरमेंट सिस्टम को धनबाद, बोकारो, जामताड़ा और कोडरमा में भी लागू किया जायेगा.
पीडीएस दुकानों में साबुन, खाद्य तेल, घी, दाल, दूध माेमबत्ती, चॉकलेट, अचार, सौंदर्य प्रसाधन भी मिलेंगे महिलाओं को रात्रि पाली में काम करने की अनुमति कैबिनेट ने इज ऑफ डूइंग िबजनेस को और बेहतर बनाने के लिए कारखाना संशोधन अध्यादेश 2017 को मंजूरी दे दी. इससे अब ओवरटाइम की अवधि तीन महीने में 150 घंटे होगी. पहले यह अवधि िसर्फ 75 घंटे तक की ही थी. इस संशोधन के तहत अब महिलाओंे को शाम सात बजे से सुबह छह बजे की पाली में भी काम कराया जा सकेगा.
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