आज लॉटरी: पलामू में 70 शराब दुकानों के लिए 477 लोगों ने किया आवेदन, 4 साल 7 महीने के लिए मिलेगी दुकान
New Liquor Policy: राज्यभर में 1 सितंबर से नयी उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री होगी. इसके तहत आज लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया जायेगा. दुकान मिलने के बाद दुकानदारों को कई नियमों का सख्त पालन करना पड़ेगा. यहां जानिए नयी उत्पाद नीति से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें.
New Liquor Policy | पलामू , चंद्रशेखर: झारखंड में 1 सितंबर से नयी उत्पाद नीति के तहत शराब की बिक्री होगी. इससे पूर्व राज्यभर में आज 22 अगस्त को लॉटरी के माध्यम से शराब दुकानों का आवंटन किया जायेगा. पलामू जिले में 1 सितंबर से लॉटरी के माध्यम से कुल 70 शराब दुकानें खोली जायेगी. लॉटरी के माध्यम से जिस व्यक्ति को भी दुकान मिलेगी. उसे चार साल सात महीने के लिए दुकान दिया जायेगा. अभी केवल सात महीने के लिए ही दिया जायेगा. प्रतिवर्ष दुकान का रिन्यूअल कराना होगा. रिन्यूअल के समय 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी. इसके अलावा जिस व्यक्ति के नाम से दुकान मिलेगी, वह दुकान किसी अन्य को नहीं दे सकता है.
जिस व्यक्ति का नाम वही खोलेगा दुकान
इस संबंध में उत्पाद अधीक्षक संजीत कुमार देव ने बताया कि जिस व्यक्ति के नाम से दुकान है. यदि वे शराब दुकान नहीं चलाना चाहते हैं. तो वे अपने बेटा, बेटी, पत्नी या पति को दे सकते हैं. लेकिन इसे सब लेट नहीं किया जा सकता है. बताया कि जिस व्यक्ति को लॉटरी के माध्यम से दुकान मिलेगा. उसे 12 प्रतिशत का रिटेल मार्जिन दिया जायेगा.
दुकान खोलने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश
सरकार ने पलामू जिले से सात महीने में 112 करोड़ राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है. दुकान सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 तक ही खोल सकते हैं. दुकान प्रत्येक वर्ष होली, मोहर्रम, रामनवमी, 26 जनवरी, 15 अगस्त, और गांधी जयंती पर बंद रहेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी दुकान पर महिला शराब बेचने का काम नहीं कर सकती है. जबकि दुकान का लाइसेंस महिला के नाम से हो सकता है. उन्होंने कहा कि अभी पूरे जिले में करीब 43 शराब की दुकान खुली हुई है.
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बिहार, उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों से भी आये आवेदन
पलामू में 28 ग्रुप में बांटे गये 70 शराब की दुकानों के लिए कुल 477 आवेदन पड़े हैं. झारखंड के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, उत्तर प्रदेश व मध्यप्रदेश के लोगों ने भी शराब दुकान खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया है, जिसमें सबसे ज्यादा ग्रुप 21 के पांकी व चक दुकान के लिए 69 आवेदन पड़े हैं. जबकि शहर के जेलहाता से साहित्य समाज चौक के बीच पड़ने वाले दुकान के लिए 34 आवेदन आये हैं. मोहन सिनेमा हॉल के पास बस स्टैंड शराब दुकान के लिए 31, सरकारी बस स्टैंड के पास शराब दुकान के लिए 29, चियांकि हवाई अड्डा, सतबरवा व पोलपोल के लिए 14 आवेदन पड़े हैं.
कहां खुलेगी कितनी दुकानें ?
इसके अलावा ग्रुप 20 के पड़वा व उंटारी में शराब दुकान के लिए 28 आवेदन दिया गया हैं. एफसीआई से लेकर बैरिया चौक एक दुकान के लिए 25 आवेदन दिया आये हैं. वहीं ग्रुप 15 रेड़मा की दुकान के लिए तीन आवेदन पड़े हैं, जिसमें से सात देसी व 63 कंपोजिट दुकान खोले जायेंगे. मालूम हो पहले तीन तरह की दुकानें खोली जाती थी, जिसमें विदेशी, देसी व कंपोजिट दुकानें शामिल होती थी. इस बार 70 दुकानों को 28 समूहों में बांटा गया है.
वापस मिलेगा पैसा
उल्लेखनीय है 8 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच शराब दुकानों के लिए ऑनलाइन आवेदन किये गये हैं. शराब दुकान की लॉटरी के लिए एक टिकट न्यूनतम 5 लाख व अधिकतम 25 लाख में खरीदा जायेगा. इनमें से जिन व्यक्तियों को लॉटरी के माध्यम से शराब दुकान नहीं मिल पायेगा. उन्हें आवेदन शुल्क व जीएसटी का पैसा काट कर वापस कर दिया जायेगा.
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