विस्थापितों की सहमति के बिना कार्रवाई पर रोक की मांग
चंदवा
किसान विकास श्रमिक स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड, चंदवा ने अनुमंडल पदाधिकारी लातेहार व चंदवा अंचलाधिकारी को आवेदन सौंपा है. इसमें एस्सार पावर प्लांट को खरीदनेवाली ओरीसा एलॉय स्टील प्रा. लि. कंपनी प्रबंधन व विस्थापितों के बीच हक-अधिकार को लेकर सहमति नहीं बन जाने तक अंचल कार्यालय में कंपनी द्वारा करायी जानेवाले कागजी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है. एसडीओ को दिये आवेदन में समिति के लोगों ने कहा है कि 17 जून को अंचल कार्यालय में कंपनी व समिति के लोगों के बीच बैठक हुई थी. एसडीओ द्वारा कंपनी के एडमिन अनुज मुखर्जी को निर्देश दिया गया था कि समिति के मांग पत्र को प्रबंधन अपने उच्च अधिकारियों तक पहुंचायेगा. इसके लिए 15-20 दिनों का समय दिया गया था, पर उक्त समय बीत जाने के बाद भी कंपनी प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. ना ही समिति के साथ वार्ता की गयी. प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दिये गये आदेश का भी उल्लंघन कंपनी प्रबंधन द्वारा किया जा रहा है. वहीं, सीओ को दिये गये आवेदन में समिति ने वर्ष 2008 से 12 के बीच भूमि क्रय किये जाने में किसानों को बरगलाकर सीएनटी एक्ट पालन किये बगैर कृषि योग्य भूमि क्रय किये जाने का आरोप लगाया है. समिति ने आवेदन में बताया है कि समिति द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में इससे संबंधित केस विचाराधीन है. केस नंबर 4011/2018 है. इसलिए किसी प्रकार की कागजी प्रक्रिया सहमति बनने तक रोकी जाये. मांग करनेवालों में समिति के प्रयाग गंझू, रामदिवाली गंझू, महेश गंझू, अजीत गंझू, रामेश्वर गंझू, सुरेंद्र गंझू, महरंग गंझू, प्रकाश गंझू, बाबूलाल गंझू, सत्यनारायण गंझू समेत अन्य शामिल हैं.
डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
Digital Media Journalist having more than 2 years of experience in life & Style beat with a good eye for writing across various domains, such as tech and auto beat.