एलडीजीए-8 विधायक कमल किशोर भगत.लोहरदगा. विधायक कमल किशोर भगत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है कि मिट्टी के ऊपर का व नीचे के संसाधनों पर क्षेत्र के स्थानीय रैयतों का अधिकार होगा. उन्होंने कहा है कि सिविल अपील नंबर 4540-4558/2000 में पारित आदेश में ये बात कही गयी है. इससे पूर्व 1997 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस आशय का आदेश दिया था, जिसे मैनें राज्य विधानसभा व टीएसी में लगातार रखता रहा हूं. साइमन मरांडी के अध्यक्षता में पहले एक उपसमिति बनी थी. फिर लोबिन हेंब्रम की अध्यक्षता में हाल में ही एक उपसमिति बनी है. परंतु देखना यह है कि यह समिति समता जजमेंट लागू करवा पाती है या नहीं. श्री भगत ने कहा है कि राजनीति से उठ कर सभी को एकजुट होना होगा तभी यहां के लोगों को संवैधानिक अधिकार मिलेगा. न्यायालय के आदेश भी झारखंड सरकार यहां के लोगों के अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहती है, तो इस सरकार को कॉरपोरेट घरानों की हिमायती ही माना जायेगा. जिसका जबाब अनुसूचित क्षेत्रों की जनता जरूर देगी.
रातभर चली तेज हवा, कोई क्षति नहीं
एलडीजीए-8 विधायक कमल किशोर भगत.लोहरदगा. विधायक कमल किशोर भगत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला स्वागत योग्य है कि मिट्टी के ऊपर का व नीचे के संसाधनों पर क्षेत्र के स्थानीय रैयतों का अधिकार होगा. उन्होंने कहा है कि सिविल अपील नंबर 4540-4558/2000 में पारित आदेश में ये बात कही गयी है. इससे […]
