खूंटी. अड़की थाना क्षेत्र के सोसोकुटी गांव में हथियार के साथ पकड़े गये आरोपी दिवाकर पातर मुंडा उर्फ देवी को अदालत ने आर्म्स एक्ट के मामले में सजा सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-3 प्राची मिश्र की अदालत ने शुक्रवार को तमाड़ के गांगो गांव निवासी दिवाकर पातर मुंडा को विभिन्न धाराओं में कठोर कारावास की सजा सुनायी.
अदालत ने आर्म्स एक्ट की धारा 20(1-ए)/35 के तहत आठ वर्ष की कठोर सजा और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माना नहीं देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. वहीं धारा 25(1-बी)ए/35 और धारा 26/35 के तहत तीन-तीन वर्ष की कठोर सजा और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी. जुर्माना नहीं देने पर तीन-तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा. अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है.
2015 में हथियार के साथ हुई थी गिरफ्तारी
आरोपी के खिलाफ अदालत में 14 सितंबर को दोष सिद्ध हुआ था. इसके बाद शुक्रवार को सजा सुनायी गयी. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाह प्रस्तुत किये गये. अदालत में जब्त हथियार भी प्रस्तुत किये गये.
मामला 14 जून 2015 का है. पुलिस के अनुसार अड़की थाना क्षेत्र के सोसोकुटी गांव में हथियार के साथ दिवाकर पातर और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया गया था. उनके पास से एक इंसास राइफल, एक देसी कट्टा और एक देसी पिस्टल बरामद की गयी थी.
इस मामले में आरोपी दीनबंधु पातर को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया.
