जामताड़ा कोर्ट : जमीन एवं मकान बेचने के नाम पर धोखाधड़ी करने और अग्रिम रुपया एक लाख 51 हजार चेक एवं नगद ले लेने का एक मामला प्रकाश में आया है. यह आरोप देवघर निवासी युगल किशोर प्रसाद सिन्हा ने जामताड़ा के कायस्तपाड़ा मुहल्ला निवासी देवी दे के उपर लगाया है. श्री सिन्हा ने सीजेएम सिद्धांत मंडल के न्यायालय में पीसीआर दायर किया है.
पीसीआर आवेदन को जामताड़ा भेजने और बनाये गये अभियुक्त देवी दे के उपर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. जमीन बेचने का एकरार नामा 03 अक्तूबर 2012 को हुआ था. चेक के द्वारा एक लाख एकतीस हजार रुपया व बीस हजार रुपया नगद देवी दे को दिये जाने की बात श्री सिन्हा ने बताया गया है.