दहेज हत्या मामले में पति व सास दोषी करार, आज सुनाई जायेगी सजा

जामताड़ा कोर्ट : अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में आरोपित पति व सास को दोषी पाया है. न्यायालय ने पति बबलू मलिक एवं सास काली मलिक को धारा 304 बी/34 में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई होगी. नाला थाना कांड […]

By Prabhat Khabar Digital Desk | April 25, 2018 4:15 AM

जामताड़ा कोर्ट : अपर जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश कमल कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में आरोपित पति व सास को दोषी पाया है. न्यायालय ने पति बबलू मलिक एवं सास काली मलिक को धारा 304 बी/34 में दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर बुधवार को सुनवाई होगी. नाला थाना कांड संख्या 13/16 के सूचिका लखी मलिक की शादी आरोपित पति बबलू मलिक के साथ हुई थी. आरोप है कि शादी के बाद से दहेज के रूप में एक कान की बाली एवं बाइक की मांग करने लगे. नहीं देने पर प्रताड़ित व मारपीट करने लगे. 23 जनवरी 2016 को पीड़िता ने तंग आकर अपने ऊपर केरोसिन डाल कर आग लगा ली थी.