Jamshedpur news.
एडीजे-2 कोर्ट ने बुधवार को सुंदरनगर थाना में दर्ज पत्नी पी पिंगुआ की हत्या में छह सालों से जेल में बंद आरोपी पति सालखु गुड़िया साक्ष्य के अभाव में बरी करने का फैसला सुनाया. कोर्ट में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चंदन चौबे ने पैरवी की थी. इधर केस के अनुसंधान पदाधिकारी समेत 11 लोगों की गवाही हुई थी. कोर्ट ने अलग से दो गवाह भी बुलाये गये थे, लेकिन कोर्ट में पति के विरुद्ध हत्या का पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने का लाभ आरोपी को देते हुए केस (सेशन ट्रायल 95/2019) से बरी कर दिया. मालूम हो कि वर्ष 2006 में गइताडीह, परसुडीह के रहने वाले रमेश पिंगुआ की बेटी पी पिंगुआ का विवाह इंद्राबस्ती, नादुप, सुंदरनगर के रहने वाले सालखु गुड़िया से हुआ था. प्रेम प्रसंग के बाद दोनों में विवाह तय हुआ था. शादी के बाद पति के नशा के कारण हमेशा पारिवारिक विवाद होता था. इस दौरान वर्ष 2018 में पत्नी पी पिंगुआ ने तंग आकर आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी. घटना के बाद बेटी के पिता रमेश पिंगुआ ने पति सालखु गुड़िया के खिलाफ शंका जताते हुए सुंदरनगर थाना में केस दर्ज किया था.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है
