जमशेदपुर: टाटा स्टील को 31 जुलाई 2013 तक हर हाल में 166 करोड़ रुपये जमा करने को कहा गया है. सेल्स टैक्स विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चूंकि बकाया 31 जुलाई 2008 से है, इस कारण 31 जुलाई 2013 तक ही 166 करोड़ रुपये हर हाल में जमा करने को कहा गया है.
सेल्स टैक्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें टाटा स्टील ने समय मांग लिया. इसकी जानकारी संयुक्त आयुक्त रंजन सिन्हा ने दी. श्री सिन्हा ने बताया कि इस मामले में उन लोगों द्वारा अपना हलफनामा दायर किया गया है. इससे पहले टाटा स्टील ने 20 करोड़ रुपये जमा कराया था. अब 166 करोड़ रुपये बकाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने टाटा स्टील को 186 करोड़ रुपये सेल्स टैक्स जमा करने का आदेश दिया है. तत्काल एक मई तक 20 करोड़ रुपये जमा करने का आदेश दिया गया था, जिसके आलोक में राशि जमा कर दी गयी. आठ मई को सुनवाई की तिथि निर्धारित की गयी थी. शिडय़ूल जमा कर दिया गया है. अब सुप्रीम कोर्ट दोनों पक्षों की बात सुनेगा और तय करेगा कि टाटा स्टील को राशि किस तरह जमा करनी है.