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निजी स्कूलों में री-एडमिशन फीस पर रोक

जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने जारी किया निर्देशइ-मेल व दूरभाष पर कर सकते हैं शिकायतवरीय संवाददाता, जमशेदपुरजिले के निजी स्कूलों में री-एडमिशन फीस लिये जाने पर रोक लगा दी गयी है. अब री-एडमिशन या सेशन फीस की मांग करनेवाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसइ) ने स्कूलों […]

जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय ने जारी किया निर्देशइ-मेल व दूरभाष पर कर सकते हैं शिकायतवरीय संवाददाता, जमशेदपुरजिले के निजी स्कूलों में री-एडमिशन फीस लिये जाने पर रोक लगा दी गयी है. अब री-एडमिशन या सेशन फीस की मांग करनेवाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. इस संबंध में जिला शिक्षा अधीक्षक (डीएसइ) ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है. डीएसइ इंद्र भूषण सिंह ने बताया कि सरकार के आदेश के आलोक में री-एडमिशन व सेशन फीस पर रोक लगायी गयी है. रोक के बावजूद किसी गैर सहायता प्राप्त व मान्यता प्राप्त स्कूल में री-एडमिशन या सेशन फीस की वसूली की जाती है, तो अभिभावक विभाग के इ-मेल पता या टेलीफोन पर इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं. गत 24 अप्रैल को रांची में मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव व एचआरडी के सचिव द्वारा की गयी बैठक में राज्य भर के विद्यालयों के प्रतिनिधियों का पक्ष जानने आदि के बाद कई निर्णय लिये गये थे. उसी के मद्देनजर यह आदेश निर्गत किया गया है. इससे पूर्व डीएसइ ने बुधवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास से उनके सिदगोड़ा स्थित आवास पर मुलाकात की.क्या है आदेश- किसी भी गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा कैपिटेशन शुल्क नहीं लिया जायेगा- किसी भी गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय द्वारा एक से दूसरी कक्षा में प्रमोट किये जान पर री-एडमिशन शुल्क नहीं लिया जायेगा- डीएसइ सह नोडल पदाधिकारी, जिला आरटीइ सेल को निजी विद्यालय पिछले तीन वर्ष के दौरान लिये गये वार्षिक व विकास शुल्क का ब्योरा सौंपेंगे————————-इ-मेल पते पर करें शिकायत१३ी.ि२ी@ॅें्र’.ूङ्मेदूरभाष : 0657-243533 / 2425517

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