सीबीआइ ने रखा पक्षआज फिर होगी मामले की सुनवाई रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को टाटा वर्कर्स यूनियन लीडर वीजी गोपाल की हत्या के मामले में दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से पक्ष रखा गया. सीबीआइ ने निचली अदालत के फैसले को उचित बताते हुए बरकरार रखने का आग्रह किया. जवाब अधूरा रहने पर मामले की अगली सुनवाई के लिए खंडपीठ ने पांच फरवरी की तिथि निर्धारित की. प्रार्थियों की ओर से पहले ही पक्ष रखा जा चुका है. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी योगेंद्र शर्मा, कुणाल जैना, ललित चंद्र विश्वास की ओर से अलग-अलग क्रिमिनल अपील याचिका दायर की गयी है. प्रार्थियों ने आजीवन कारावास की सजा को चुनौती देते हुए निरस्त करने का आग्रह किया है. वर्ष 2006 में सीबीआइ की विशेष अदालत ने वीजी गोपाल व उनके बॉडीगार्ड मदन मोहन की हत्या के मामले में आरोपी ललित चंद्र विश्वास, योगेंद्र शर्मा व कुणाल जैना को दोषी पाकर आजीवन कारावास की सजा सुनायी थी.
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वीजी गोपाल हत्या मामले में अपील पर सुनवाई जारी
सीबीआइ ने रखा पक्षआज फिर होगी मामले की सुनवाई रांची : हाइकोर्ट में बुधवार को टाटा वर्कर्स यूनियन लीडर वीजी गोपाल की हत्या के मामले में दायर क्रिमिनल अपील याचिकाओं पर सुनवाई हुई. चीफ जस्टिस वीरेंदर सिंह व जस्टिस आरआर प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से पक्ष रखा गया. सीबीआइ […]
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