जमशेदपुर: दूसरे के नाम का गैस कनेक्शन इस्तेमाल कर रहे उपभोक्ता अपने नाम पर कनेक्शन ट्रांसफर करा सकते हैं. इंडियन ऑयल अपने उपभोक्ताओं को ऐसा मौका प्रदान कर रहा है.
31 दिसंबर तक ऐसे लोग अपने नजदीकी इंडियन ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर के पास पुरानी रसीद (चाहे किसी के नाम पर हो, जिसका वे इस्तेमाल कर रहे हैं) जमा करा दें. डिफरेंस मनी जमा कराने के बाद उन्हें उनके नाम पर नया कनेक्शन मिल जायेगा.
ऐसे में नया कनेक्शन लेने वाले के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है. आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में कनेक्शन किसी भी सूरत में ट्रांसफर नहीं होगा. इंडियन ऑयल के पदाधिकारियों ने बताया कि काफी लोग दूसरों के नाम पर कनेक्शन चला रहे हैं. इसके अलावा परिवार के मुखिया (जिनकी मौत हो गयी. है) के नाम पर गैस का कनेक्शन है. एक जनवरी से गैस की सब्सिडी की राशि बैंक खातों में जायेगी. फरजी ढंग से गैस कनेक्शन लेनेवालों को किसी भी तरह से इसका फायदा नहीं मिल पायेगा. इसके लिए विभाग ने एक मौका दिया है.
क्या करना होगा
850 रुपये की पुरानी रसीद (सिलिंडर की गारंटी मनी) और रेगुलेटर की कीमत 50 रुपये मिला कर कुल 900 रुपये की रसीद लेकर डिस्ट्रीब्यूटर के पास जमा करायें. 900 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर ग्राहक को लौटा देगा. इसके बाद वर्तमान में सिलिंडर की गारंटी मनी 1450 और रेगुलेटर की गारंटी मनी 150 रुपये डिस्ट्रीब्यूटर को चुकाने होंगे. यानी 700 रुपये में कनेक्शन अपने नाम कराना का यह मौका है. उपभोक्ता डिस्ट्रीब्यूटर के यहां खाली सिलिंडर जमा करायेंगे. भरा सिलिंडर मिलने पर उसकी राशि अलग से चुकानी होगी.
कानूनन जुर्म है दूसरे के नाम से कनेक्शन
दूसरे के नाम पर गैस कनेक्शन लेना कानून जुर्म है. इंडियन ऑयल के पदाधिकारियों ने बताया कि किसी तरह की घटना होने पर, दूसरे के नाम से कनेक्शन रखनेवालों को किसी तरह का मुआवजा विभाग की ओर से नहीं मिलेगा. उल्टे कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. अधिकृत के साथ यदि कोई घटना रसोई घर में होती है, तो उन्हें विभाग की ओर से मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है.