फ्लैग- राज्य सरकार की ओर से लगाये गये मनोरंजन कर को हाइकोर्ट ने सही बताया डीटीएच सेवा का न्यूनतम रेट कंपनी पहले का रेटअब लगेगाटाटा स्काई210 रुपये230 रुपयेवीडियोकॉन200 रुपये221 रुपयेएयरटेल200 रुपये230 रुपयेडिश टीवी220 रुपये230 रुपयेवरीय संवाददाता, जमशेदपुरझारखंड सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा देने वाली कंपनियों पर करीब 10 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाया गया है. इसे मनोरंजन कर के दायरे में लाया गया है. इसके खिलाफ डीटीएच कंपनियों ने एक याचिका झारखंड हाइकोर्ट में दायर किया था. हाइकोर्ट ने डीटीएच कंपनियों की दलील को खारिज कर दिया और मनोरंजन कर भुगतान करने का आदेश दिया. भारती एयरटेल की कंपनी भारती टेलीमीडिया लिमिटेड, टाटा स्काइ लिमिटेड, भारत बिजनेस चैनल लिमिटेड, डिश टीवी इंडिया लिमिटेड और रिलायंस बिग टीवी लिमिटेड की ओर से संयुक्त रूप से एक याचिका दायर की गयी थी. इस याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश आर बानुमति और न्यायमूर्ति अपरेश सिंह के संयुक्त बेंच ने कहा कि उनको दस फीसदी मनोरंजन कर देना होगा. इसके बाद सारी कंपनियों को तत्काल प्रभाव से टैक्स का भुगतान करने के लिए कहा गया. इसके बाद इन कंपनियों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. सुप्रीम कोर्ट में इस टैक्स को गलत करार देते हुए हाइकोर्ट के आदेश को खारिज करने की मांग की है. इसके बाद कंपनियों ने तत्काल प्रभाव से न्यूनतम रेट इसी माह से महंगा कर दिया है.
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डीटीएच सेवा महंगी हुई, सुप्रीम कोर्ट पहुंची कंपनियां
फ्लैग- राज्य सरकार की ओर से लगाये गये मनोरंजन कर को हाइकोर्ट ने सही बताया डीटीएच सेवा का न्यूनतम रेट कंपनी पहले का रेटअब लगेगाटाटा स्काई210 रुपये230 रुपयेवीडियोकॉन200 रुपये221 रुपयेएयरटेल200 रुपये230 रुपयेडिश टीवी220 रुपये230 रुपयेवरीय संवाददाता, जमशेदपुरझारखंड सरकार द्वारा डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) सेवा देने वाली कंपनियों पर करीब 10 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाया गया […]
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