उपायुक्त के आदेश के खिलाफ एमजीएम अधीक्षक ने विभाग से मांगा दिशा-निर्देश
जमशेदपुर : एमजीएम में लगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को लगाने और उसके संचालन करने वाली एजेंसी मेसर्स ओसियन इंटरप्राइजेज का एक अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 के लिए अवधि का विस्तार किया गया है. उपायुक्त द्वारा फोन पर अवधि विस्तार को रद्द करने का निर्देश अधीक्षक को दिया गया है. इस आदेश के खिलाफ […]
जमशेदपुर : एमजीएम में लगे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम को लगाने और उसके संचालन करने वाली एजेंसी मेसर्स ओसियन इंटरप्राइजेज का एक अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 के लिए अवधि का विस्तार किया गया है. उपायुक्त द्वारा फोन पर अवधि विस्तार को रद्द करने का निर्देश अधीक्षक को दिया गया है. इस आदेश के खिलाफ एमजीएम के अधीक्षक डॉ बी भूषण ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव को से मार्गदर्शन मांगा है. पत्र में अधीक्षक ने कहा है कि एमसीआइ के अापत्तियों के निराकरण के लिए विभाग द्वारा 9.5 करोड़ का आवंटन दिया गया था. इसकी निकासी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य द्वारा किया गया था.
प्राचार्य द्वारा अस्पताल में हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम लगाने के लिए टेंडर निकाला गया था. इसमें मेसर्स ओसियन इंटरप्राइजेज का न्यूनतम दर होने के कारण उसको टेंडर दिया गया था. इस दौरान प्राचार्य व मेसर्स ओसियन इंटरप्राइजेज से चार वर्ष के एकरारनामे में उपकरण के रख-रखाव यानी 31 मार्च 19 तक था, वहीं दो वर्ष 31 मार्च 17 तक 20 कंप्यूटरों के लगाने और संचालन करने का आदेश एवं एकरारनामा किया गया.
इसके साथ ही प्राचार्य ने एजेंसी को चार वर्षों के रख-रखाव एवं दो वर्षों तक के कर्मियों का भुगतान एक साथ कर दिया. प्राचार्य के निर्देश पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट के संचालन हेतु एक अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक के लिए अवधि विस्तार किया गया था. पत्र में बताया गया है कि अस्पताल में प्रतिदिन 1200 से अधिक मरीज इलाज कराने आते हैं. वहीं 31 मार्च 18 को एजेंसी का टेंडर रद्द करने से हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के फेल होने की संभावना बन गयी.
साथ ही दूसरा कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने के कारण मेसर्स ओसियन इंटरप्राइजेज को 31 मार्च 19 तक मशीनों के रख-रखाव के लिए राशि का भुगतान निविदा के साथ ही किया जा चुका है. सरकारी राशि के क्षति, अस्पताल की विधि-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एवं एमसीआइ की आपत्ति से बचने के लिए सेवा का विस्तार किया गया है.
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