हत्या समेत 4 धाराओं में बंधन सिंह दोषी करार, 19 सितंबर को सजा सुनाएगी कोर्ट

गुमला कोर्ट ने बंधन सिंह को हत्या समेत चार धाराओं में दोषी करार दिया है. सजा के बिंदु पर 19 सितंबर को सुनवाई होगी. पूरी जानकारी यहां पढ़ें.

गुमलाः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-थ्री भूपेश कुमार की अदालत ने रायडीह थाना कांड संख्या 07/2017 से संबंधित एसटी 268/17 मामले में अभियुक्त बंधन सिंह को हत्या समेत चार धाराओं में दोषी करार दिया है.

चार धाराओं में दोषी पाया गया

अदालत ने बंधन सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 307, 504 और 302 के तहत दोषी पाया. धारा 302 के तहत हत्या, धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास, धारा 324 के तहत हथियार से चोट पहुंचाने और धारा 504 के तहत जानबूझकर अपमान करने का आरोप शामिल है.

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साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर फैसला

मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर बंधन सिंह को दोषी करार दिया गया. अदालत के फैसले के बाद अब अभियुक्त को कितनी अवधि की सजा सुनायी जाएगी, इस पर सुनवाई होगी.

19 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई

सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 19 सितंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है. इसके बाद अदालत द्वारा दोषी अभियुक्त के खिलाफ सजा का फैसला सुनाया जाएगा.

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By दुर्जय पासवान

दुर्जय पासवान ने वर्ष 2001 से पत्रकारिता की शुरुआत की. दैनिक जागरण में दो साल काम करने के बाद 2003 में वे प्रभात खबर से जुड़े. इसके साथ ही नयी दुनिया अखबार, प्रहार मैगजीन में भी अपनी सेवा दी. इसके बाद 2010 में वे दैनिक भास्कर गुमला का ब्यूरो इंचार्ज के रूप में काम शुरू किये. भास्कर में पांच साल सेवा देने के बाद दोबारा 2014 में प्रभात खबर में ब्यूरो इंचार्ज के रूप में वापसी की. तब से अबतक प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं. उन्होंने नक्सलियों से जुड़ी खबरें, नक्सली घटनाएं, ग्राउंड रिपोर्ट, प्राचीन और ऐतिहासिक धरोहरों की खोज से संबंधित खबरों पर अच्छा काम किया. इन्हीं खबरों ने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में पहचान दी. दुर्जय पासवान बहुत लगन से अपना सभी काम का पूरा करते हैं.

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