गुमलाः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-थ्री भूपेश कुमार की अदालत ने रायडीह थाना कांड संख्या 07/2017 से संबंधित एसटी 268/17 मामले में अभियुक्त बंधन सिंह को हत्या समेत चार धाराओं में दोषी करार दिया है.
चार धाराओं में दोषी पाया गया
अदालत ने बंधन सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 324, 307, 504 और 302 के तहत दोषी पाया. धारा 302 के तहत हत्या, धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास, धारा 324 के तहत हथियार से चोट पहुंचाने और धारा 504 के तहत जानबूझकर अपमान करने का आरोप शामिल है.
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साक्ष्यों और दलीलों के आधार पर फैसला
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में प्रस्तुत साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर बंधन सिंह को दोषी करार दिया गया. अदालत के फैसले के बाद अब अभियुक्त को कितनी अवधि की सजा सुनायी जाएगी, इस पर सुनवाई होगी.
19 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई
सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अदालत ने 19 सितंबर 2026 की तिथि निर्धारित की है. इसके बाद अदालत द्वारा दोषी अभियुक्त के खिलाफ सजा का फैसला सुनाया जाएगा.
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