Advertisement
पत्नी व बेटी की हत्या में दोषी करार
गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने गुरुवार को पत्नी व बेटी की हत्या में इंदर सिंह (पिता हीरो सिंह) को दोषी करार दिया है. अदालत सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी. मामला बेंगाबाद थाना अंतर्गत पारडीह गांव का है. 19 नवंबर 2005 को इंदर सिंह […]
गिरिडीह : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने गुरुवार को पत्नी व बेटी की हत्या में इंदर सिंह (पिता हीरो सिंह) को दोषी करार दिया है. अदालत सजा के बिंदु पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी. मामला बेंगाबाद थाना अंतर्गत पारडीह गांव का है. 19 नवंबर 2005 को इंदर सिंह ने अपनी पत्नी सुनीता देवी व चार वर्षीय बेटी मंजु की गला काट कर हत्या कर दी थी.
उसने खुद भी अपने पेट में चाकू घोप लिया था और आठ वर्षीय पुत्र आनंद व एक अन्य पुत्री को भी चाकू मार कर घायल कर दिया था. इस मामले में इंदर सिंह के ससुर देवी राय (पिता स्व. झरी राय) ने बेंगाबाद थाना में मामला (कांड संख्या 178/05 भादवि की धारा 302, 307, 309) दर्ज कराया था. देवी राय ने पुलिस को दिये बयान में कहा कि उसका दामाद इंदर सिंह ससुराल में घर जमाई बनकर रहता था.
19 नवंबर 2005 की रात उन्होंने आठ वर्षीय नाती आनंद के चिल्लाने की आवाज सुनी. तब इंदर के कमरे में जाकर देखा कि उसकी बेटी व नतनी की इंदर ने गला काट कर हत्या कर दी है, जबकि बेटे आनंद और एक अन्य बेटी को चाकू मार कर घायल कर दिया है. अदालत ने सत्रवाद संख्या 2078/05 में इंदर सिंह को भादवि की धारा 302, 307 व 309 के तहत दोषी पाया.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से एडिशनल पीपी चंद्रमोहन कुमार ललन व बचाव पक्ष की ओर से श्रीकृष्ण मुरारी ने बहस की. एडिशनल पीपी चंद्रमोहन कुमार ललन ने बताया कि देवी राय अपनी जमीन को बेच कर अपने छोटे दामाद को पैसा देता था. इसी कारण इंदर सिंह की ससुर से रंजिश थी और उसने अपनी पत्नी सुनीता देवी, चार वर्षीय बेटी मंजु की गला काट कर हत्या कर दी.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
Advertisement