भवनाथपुर(गढ़वा) : सेल आरएमडी भवनाथपुर खदान समूह के तुलसीदामर डोलोमाइट खदान से 44 माह बाद धारा 22 हटा दिया गया. इसकी जानकारी उप महाप्रबंधक राजीव भार्गव ने प्रेसवार्ता कर दी. राजीव भार्गव ने प्रशंसा व्यक्त करते हुये कहा कि आज भवनाथपुर के आज इस खदान के लिए खुशी की बात है. धारा लगने से खदान असुरक्षित था. इसमें कार्य करना असुरक्षित था. लेकिन अब खदान खतरे से बाहर है.
धारा को हटवाने के लिए सेल के अधिकारी व संयोजक ने कड़ी मेहनत की थी. बताते चलें कि खान सुरक्षा निदेशक रांची जोन के वरीय खान निरीक्षक ने इसके निरीक्षण के दौरान खदान में काफी कमी पायी थी. साथ ही खदान को असुरक्षित पाया था. जिस पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुये 27 फरवरी 2012 को खदान के ब्लॉक ए,बी, सी, डी तथा एफ को धारा 22(3) खनन एक्ट 1952 के तहत प्रतिबंधित कर दिया था.
साथ ही प्रतिबंधित क्षेत्र को सुरक्षित करने का निर्देश दिया था. प्रबंधन व ठेकेदार द्वारा अच्छे कार्य क रने के बाद पांच जून 2015 को खान सुरक्षा निदेशक श्रीश्याम मिश्रा ने खदान का निरीक्षण किया. इस दौरान धारा 22 वाले क्षेत्र को हटा दिया और प्रतिबंधित क्षेत्र को मुक्त कर दिया. यह आदेश 12 अक्तूबर 2015 को जारी किया गया. खदान से धारा 22 हटते ही उत्खनन का काम शुरू हो गया और मजदूरी में खुशी की लहर दौड़ गयी.