गढ़वा : जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा गढ़वा मंडल कारा में जेल अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस मौके पर आयोजित जेल अदालत में एसडीजेएम एके पांडेय से अदालत से संबंधित जीआर 590/97 का निष्पादन करते हुए आरोपी पप्पू तिवारी को रिहा किया गया.
नगरऊंटारी थाना क्षेत्र निवासी रंगदारी मांगने के मामले में जेल में बंद था. जेल अदालत की समाप्ति के पश्चात आयोजित जागरूकता शिविर में एके पांडेय ने प्ली वार्गेनिंग के महत्व के विषय में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि कैदी प्ली वार्गेनिंग का लाभ लेकर जेल से रिहा हो सकते हैं.
उन्होंने इस मौके पर उनके अधिकार की भी चर्चा की. शिविर में न्यायिक पदाधिकारी विश्वनाथ उरांव ने सूचना अधिकार, मनोरंजन कुमार ने प्राथमिकी के विषय में जानकारी दी. इस मौके पर अधिवक्ता तृप्ति ने मानवाधिकार पर चर्चा की. इस अवसर पर प्रभारी कारा अधीक्षक प्रमोद कुमार झा, विधिकर्मी रामायण पांडेय, आलोक कुमार आदि उपस्थित थे.