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पिता व पुत्र को आजीवन कारावास, जुर्माना भी

घाटशिला : गालूडीह थानांतर्गत हलुदबनी गांव की पांच वर्षीय सबर बच्ची की पिंड्राबाद से अपहरण कर हत्या मामले में मंगलवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने पिता गोलक महतो और पुत्र गणेश महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा […]

घाटशिला : गालूडीह थानांतर्गत हलुदबनी गांव की पांच वर्षीय सबर बच्ची की पिंड्राबाद से अपहरण कर हत्या मामले में मंगलवार को घाटशिला के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश आलोक कुमार दुबे की अदालत ने पिता गोलक महतो और पुत्र गणेश महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. वहीं 10 हजार रुपये जुर्माना, भादवि की धारा 201 के तहत पांच वर्ष की सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

जुर्माना की राशि नहीं भरने पर आरोपियों को छह माह अतिरिक्त जेल की सजा काटनी पड़ेगी. सभी सजा साथ-साथ चलेगी. मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता जेडी पटेल और गौरांग चंद्र महतो थे. एपीपी दालू मंडल थे.

इस संबंध में हलुदबनी के सबर टोला के लछु सबर के बयान पर थाना में कांड संख्या 3/15, दिनांक 23 जनवरी 2015, भादवि की धारा 364 और 34 के तहत गोलक महतो और गणेश महतो के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज हुई थी. दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 20 जनवरी को लछु सबर का पुत्र छोटू सबर, भतीजा रतन सबर और बेटी कोकी सबर पिंड्राबाद के कुमीरमुड़ी गांव में गन्ना तोड़ने गोलक महतो के बागान पहुंचे. गोलक महतो ने उन्हें गन्ना तोड़ते देखा.
उसने तीनों को पकड़ने के लिए दौड़ाया. छोटू और रतन भाग गये, लेकिन कोकी सबर को पकड़ लिया. राततक कोकी के घर नहीं लौटने पर खोजबीन शुरू की गयी. दूसरे दिन फुसला कर छोटू सबर से पूछा गया, तो उसने घटना की जानकारी दी. गोलक से पूछताछ की गयी, तो उसने कहा कि दो तीन के अंदर उसकी पुत्री मिल जायेगी. इस संबंध में गांव में पंचायत हुई.

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