वारियड इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक समेत तीन पर धोखाधड़ी का केस
घाटशिला : बहरागोड़ा के वारियड इंफ्रास्ट्रक्चर के निदेशक अभिजीत चटर्जी समेत तीन के खिलाफ थाना में धोखाधड़ी की प्राथमिकी दर्ज हुई है. प्राथमिकी में माटीहाना के मृत्युंजय षाड़ंगी ने बताया है कि वह वारियड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड नामक कंपनी में दो-दो हजार रुपये प्रति माह जमा करता था. उसने 47 माह कंपनी में राशि जमा की. उसे प्राप्ति रसीद 29 दिसंबर को मिली. उससे कहा कि उसकी जमा राशि पर ब्याज मिलेगा. कंपनी ने जमा राशि पर 43 हजार रुपया दे दी. शेष राशि का चेक भुगतान करने की बात कही गयी. इसी बीच कंपनी ने बहरागोड़ा में कारोबार बंद कर दिया. उसकी जमा राशि कंपनी के एजेंट गोरांगो नायक से मांगी गयी,
तो वह टाल-मटोल करता रहा. मृत्युंजय षाड़ंगी को कंपनी में जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया और कंपनी बंद कर दी गयी. इसी मामले में श्री षाड़ंगी के बयान पर थाना में कांड संख्या 38/17, दिनांक 27 जून 2017, भादवि की धारा 406, 420, 467, 468, 471 और 120 (बी) के तहत कंपनी के निदेशक अभिजीत चटर्जी, चंद्र मोहन घोष और गोरांगो नायक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है.
